रायपुर
![इन बहादुरों को भरना पड़ा 4 हजार तक जुर्माना इन बहादुरों को भरना पड़ा 4 हजार तक जुर्माना](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1657196836mage.jpg)
यातायात पुलिस को मिल रहा लोगों का बड़ा रिस्पांस, मिलने लगा उल्लंघनकर्ताओं का फुटेज
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 जुलाई। मंगलवार को यातायात पुलिस के व्हाट्सएप कंप्लेंट पोर्टल पर दोपहिया में चार सवारी एवं स्कूटी में पांच सवारी चलने का वीडियो फुटेज प्राप्त हुआ। इस पर तुरंत संबंधित वाहन चालकों को कार्यालय बुलाकर उनके विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 2500-2500 रूपए जुर्माना लगाया गया। इसस पहले मंगलवार को शास्त्री चौक में सिग्नल तोड़, कटमारकर जा रहे युवक से भी 4 हजार रूपए जुर्माना वसूला गया।
बता दें कि यातायात पुलिस रायपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम सुरक्षित बनाए रखने हेतु लगातार प्रयासरत रहता है साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भी लगातार चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। शहर की यातायात व्यवस्था को बनाए रखने हेतु यातायात पुलिस रायपुर लगातार शहर के चौक चौराहों एवं प्रमुख मार्गों पर उपस्थित रहकर यातायात संचालन किया जा रहा है । साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्थापित आईटीएमएस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध ई चालान कार्यवाही कर उनके घर के पते पर नोटिस भेजी जा रही। इसके अतिरिक्त शहर के प्रमुख मार्गो एवं चौक चौराहों पर किसी भी प्रकार के यातायात संबंधी समस्या के त्वरित समाधान हेतु व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर 9479191234 जारी किया गया है।जिसमें यातायात जाम एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही की जाती हैं।पिछले कुछ दिनों से पब्लिक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक का वीडियो फुटेज भेजा जा रहा है।
अपील- वाहन चालकों से अपील है इस शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम सुरक्षित संचालन हेतु यातायात पुलिस का सहयोग करें यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं साथ ही किसी भी वाहन चालक द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो कृपया उनका वीडियो फुटेज बनाकर यातायात पुलिस रायपुर के व्हाट्सएप कंप्लेंट पोर्टल 94791 91234 पर भेजें ताकि ऐसे उल्लंघन करता वाहन चालकों पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सके।