रायपुर
जल संसाधन में ईई, जनपदों में क्लर्क और वन में रिटायर्ड रेंजर काट रहे चेक
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 जुलाई। अब संविदा पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को आहरण एवं संवितरण (डी डी) अधिकार नहीं होगा। वित्त विभाग ने यह निर्देश सभी विभाग प्रमुखों को जारी कर दिया है।इसे लेकर जल संसाधन विभाग ने वित्त से गाइड लाइन मांगा था। इसी संदर्भ में वित्त विभाग ने सभी विभागों को आज ही पत्र जारी किया है।
अवर सचिव प्रेम सिंह घरेंद्र ने आदेश में कहा है कि संविदा नियुक्त अधिकारियों का कार्यालय प्रमुख तथा डीडी अधिकार निरस्त करते हुए यह अधिकार कार्यरत किसी राजपत्रित अधिकारी को तत्काल दिया जाए।
सूत्रों ने बताया कि जलसंसाधन विभाग में कुछ रिटायर ईई को कार्यालय प्रमुख तथा डीडी अधिकार दिए गए हैं। इसी तरह से जनपद पंचायतों में एक लिपिक स्तर के कर्मचारियों को कार्यालय प्रमुख के साथ डीडी अधिकार दिए हैं। ऐसी परंपरा वन विभाग में भी बनी हुई है। जबकि रिटायर हो चुके अधिकारी, कर्मचारी को वित्तीय अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए।इसकी आड़ में बड़ी राशि की अफरातफरी की जाती है। खासकर वित्त वर्ष के अंतिम तीन महीनों में अनाप शनाप बिल काटे जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस स्थायी व्यवस्था के विपरीत जल संसाधन विभाग में संविदा ईई के द्वारा डीडी अधिकार इस्तेमाल किए जाने से वित्त अधिकारियों के साथ टकराव की खबरें आती रही है। इसे देखते हुए ही यह आदेश जारी किया गया है।