रायपुर
![निजी मेडिकल कालेज 7 वर्षों से वसूल रहे 2 से 5 लाख अधिक फीस निजी मेडिकल कालेज 7 वर्षों से वसूल रहे 2 से 5 लाख अधिक फीस](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1657717952611842327G_LOGO-001.jpg)
फीस समिति को डा. गुप्ता ने लिखा पत्र
रायपुर, 13 जुलाई। प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा फीस नियामक आयोग से निर्धारित राशि से अधिक वसूली जा रही है। प्रदेश कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ.राकेश गुप्ता ने फीस नियामक समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखकर इसकी शिकायत कर अधिक वसूली रोकने की मांग की है।
डा. गुप्ता के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न निजी मेडिकल कॉलेज, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य मदों के नाम से विभिन्न बैचेस से जबरन वसूली की जा रही है जबकि निर्धारित फीस मे सभी शुल्क पहले से ही शामिल है। इस संबंध में 28 सितंबर -16 को नियामक समिति की अधिसूचना जारी की गई है। इसके अतिरिक्त (2-3 लाख रुपए प्रति छात्र प्रति वर्ष) फीस का विवरण जो डीएमई के वेबसाइट में प्रकाशित कर विद्याथियो एवं पालकों को भ्रमित कर वसूल किया जा रहा है।गाइडलाइन से निर्धारित फीस से अधिक राशि को सभी विद्यार्थियों के बैंक अकॉउन्ट में ऑनलाईन ट्रांसफर कराया जाए। फीस विनियामक समिति की फीस गाइडलाइन का पत्र डीएमई वेबसाइट में अंकित न किया जाकर नियमों के विपरीत निजी मेडिकल कॉलेज का पत्र अपलोड किया गया है।
डा.गुप्ता ने कहा है कि जेफआरसी एवं फरवरी -22के एन एम सी के आफिस मेमोरेंडम में हॉस्टल की फीस नो प्राफिट,नो लास एवं नगरीय निकाय के रेंटल वेल्यू के आधार पे होना चाहिए। इसके अलावा एएफआरसी मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश एवं उड़ीसा में ली जा रही फीस का अवलोकन किया जा सकता है । लेकिन छत्तीसगढ़ में इसके विपरित 2-2.5 लाख( यूजी) तथा 5 लाख प्रतिवर्ष( पीजी) तक में हॉस्टल शुल्क वसूल किया जा रहा है। अतएव सभी छात्रों की 2016 से जारी अवैध वसूली की फीस तुरंत वापस कराने की न्यायपूर्ण कार्यवाही का आदेश करें।