सूरजपुर
जमीन विवाद, हत्या, उम्र कैद
22-Dec-2022 8:38 PM
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
प्रतापपुर,22 दिसंबर। जमीन संबंधी विवाद में हत्या करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पलढा निवासी सहोदर गोंड को हत्या के आरोप में प्रतापपुर के अपर सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने 302 भा.वि. के तहत आजीवन कारावास एवं 500 रूपये के अर्थ दंड की सजा और दण्ड की राशि अदा न करने पर 3 वर्ष का कारावास की सजा सुनाया गया।
शासन की ओर से देवा नंद पांडे अतिरिक्त लोक अभियोजक पैरवी कर रहे थे। देवानंद पांडे ने बताया कि आरोपी सहोदर गोंड ने 22 नवम्बर 2020 को घटना स्थल ग्राम पलढा में हीरामुनि को जमीन संबंधी विवाद की रंजिश के कारण उसकी हत्या कर दी थी।