बस्तर
करकापाल मुर्गा बाजार में हुई अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 12 फरवरी। करकापाल के मुर्गाबाजार हुई अंधे कत्ल के गुत्थी को पुलिस ने सुलझा ली है। मोबाईल छीनने को लेकर झड़प के बाद गला घोंटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार 5 फरवरी को ग्राम करकापाल मुर्गाबाजार में एक व्यक्ति की मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना पर ग्राम करकापाल मुर्गाबाजार मे जिले के अधिकारी सहित थाना बोधघाट के पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर प्रार्थी रघुनाथ बजरंगी निवासी कुम्हारपारा अटलआवास की रिपोर्ट पर धारा 174 जाफौ के तहत मर्ग कायम कर मर्ग जाँच में प्रथम दृष्टया मामला हत्या का होने से धारा 302 भादवि का अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कारित करना पाये जाने धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
सायबर सेल जदगदलपुर से तकनीकी सहायता प्राप्त कर मुर्गा बाजार में आने जाने वाले लोगों एवं दिनांक समय घटना दौरान घटनास्थल पर उपस्थित संदेही राजेश पूनेम (22) महारानी वार्ड जगदलपुर को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ पर अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि घटना दिनांक अपने दोस्तों के साथ मोटर सायकल में करकापाल मुर्गाबाजार गया था। मुर्गा लड़ाई दौरान दांव भी लगाया और पैसा हार गया।
शाम को लगभग 6 बजे मुर्गा बाजार बंद होने के बाद अपने दोस्तों को देखा जो नहीं दिखे, सभी चले गये थे। कुछ दुकान वाले अपना सामान समेट रहे थे, वहीं मुर्गा बाजार में आया एक व्यक्ति मिला, जिसके साथ बैठकर दारू पीने लगे। इधर, अंधेरा होने के कारण सभी लोग बाजार से चले गये थे।
अंधेरा होने के कारण अपने मोबाईल के फ्लैश लाईट को चालू करके उजाला में बैठे थे कि उसी दौरान उस व्यक्ति के द्वारा मोबाईल लेकर भागने लगा, फिर आरोपी के द्वारा वही पर से एक बांस का डंडा को पकडक़र उसके पीछे सिर में दो-तीन बार मारा।
आरोपी ने उस व्यक्ति को लात घूंसे से मारपीट करने दौरान पास में रखे लोहे के चैकोरनुमा टुकड़ा से उस व्यक्ति के चेहरे गले के उपर कई बार वार करते हुए उसके पैंट को दो हिस्सों में फाड़ते हुए उसके एक हिस्से से गले में लपेटकर गांठ लगाकर गला घोंटकर हत्या करना बताया।
आरोपी से उसका मोबाईल व सिम सहित घटना में प्रयुक्त आलाजरब तथा मृतक का फाड़े हुए पैंट का टुकड़ा जिसे मुर्गा बाजार जाने वाले रास्ते में रोड किनारे झाडिय़ों में फेंका था। गवाहों के समक्ष मेमोरेण्डम कथनानुसार जब्त कर 12 फरवरी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी से एक सिम लगा हुआ एंड्रायड मोबाईल, बांस का डंडा तथा मृतक के पैंट का फटा दूसरा हिस्सा, घटना में प्रयुक्त लोहे का चैकोर टुकड़ा जब्त किया गया।