रायगढ़

मारपीट के आरोप से बचने दोस्त को जहर पिलाकर दे दी मौत
03-Apr-2023 8:33 PM
मारपीट के आरोप से बचने दोस्त को जहर पिलाकर दे दी मौत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 3 अप्रैल। लैलूंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुनु में 6 माह पहले गत 5 अक्टूबर 22 को गांव के चार युवकों ने मिलकर मामूली झगड़ा विवाद में छिंदखोल गुनु बस्ती के शेखर सिदार (उम्र 26 साल) को हाथ मुक्का, डंडा से मारपीट किये और शेखर को मरा हुआ समझकर बस्ती, गली में छोडक़र भाग गये।

आरोपियों को जब शेखर सिदार के जीवित होने का पता चला तो आरोपियों में से एक युवक शेखर के घर गया और उसके घरवालों को शेखर को ठीक होने के लिये दवा (सिरप) पिलाने के बहाने कीटनाशक (पॉइजन) पिलाकर आ गया। आरोपियों की सोची समझी प्लानिंग लैलूंगा पुलिस की मर्ग जांच में धरी की धरी रह गई। मर्ग जांच में पुलिस ने जब्त व्हीसरा का रसायनिक परीक्षण कराया गया जिसकी रिपोर्ट में मृतक को जहरीला पदार्थ (आर्गेनोफास्फोरस कीटनाशक मोनोकोटोफास एवं मिथाईल पैराथियान) नामक जहर पिलाये जाने से मौत होना स्पष्ट हुआ जिसकी पुष्टि मर्ग जांच में हुआ है।

जानकारी के मुताबिक 06 अक्टूबर 2022 को मृतक शेखर सिदार के पिता अहिबल सिदार द्वारा थाना लैलूंगा में मर्ग इंटिमेशन दर्ज कराया कि 05 अक्टूबर 22 को गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि शेखर सिदार ग्राम गुनु में एक के दुकान के सामने बेहोश पड़ा है, तब जाकर  मोटर सायकल से शेखर को घर लाये, शेखर के दोनों बांह में खरोंच का निशान था। शेखर को पानी पिलाने का प्रयास किये नहीं पीया। ग्राम गुनु का देवप्रसाद राठिया आकर देखा और थोड़ी देर बाद एक सिरप पिलाकर चला गया। दूसरे दिन सुबह शेखर मौत हो गया। लैलूंगा पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर शव पंचनामा, पीएम कराया गया। डाक्टर द्वारा मृतक के पीएम रिपोर्ट में जहर सेवन से मृत्यु होना लेख करते हुए विसरा प्रिजर्व कर रसायनिक परीक्षण कराने की राय देने से मृतक के प्रिजर्व विसरा का रासायनिक परीक्षण कराया गया।               

प्रारंभ से ही लैलूंगा पुलिस मर्ग को संदेहास्पद मृत्यु मानकर सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के द्वारा जांच को लेकर थाना प्रभारी लैलूंगा उपनिरीक्षक रमाशंकर तिवारी को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया गया। थाना प्रभारी द्वारा मर्ग जांच में गति लाते हुये एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त कर गवाहों से पुनरू बारीकी से पूछताछ किया गया जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि शेखर सिदार (मृतक) के साथ घटना दिनांक 05 अक्टूबर 2022 को आरोपी- जलंधर यादव, राम राठिया, गोपाल यादव, देवप्रसाद राठिया के द्वारा मारपीट किया गया था। घायल शेखर सिदार को जब उसके घरवाले उठाकर लाये तो देवप्रसाद राठिया, शेखर के घर जाकर देखा शेखर बेहोश था।

 देव प्रसाद ने शेखर के माता पिता, पत्नी को लारीपानी से टानिक लाकर पिला देता हूं बोलकर उनके घर से गया और कुछ समय बाद शेखर के घर वापस आकर कोई जहरीली पदार्थ शेखर को पिला दिया।

मर्ग जांच पर आरोपियों के द्वारा षडयंत्र पूर्वक शेखर की जहर देकर हत्या करना पाये जाने पर 31 मार्च को आरोपी जलंधर यादव, राम राठिया, देव प्रसाद राठिया, गोपाल यादव के विरूद्ध अपराध धारा 302, 328,120 बी, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये दबिश दिया गया जिसमें आरोपी जालंधर यादव उर्फ टंकाधर यादव और राम राठिया को पुलिस हिरासत में लिया गया है। शेष आरोपी फरार हैं।

हिरासत में लिये गये आरोपियों ने बताया कि 05 अक्टूबर 2022 की शाम 6-7 बजे ग्राम गुनु बस्ती में जलंधर यादव, राम राठिया, देवप्रसाद राठिया, गोपाल यादव चारों बैठे थे, कहीं से शेखर आया और झगड़ा विवाद करने लगा जिसे चारों मिलकर हाथ-मुक्का, डंडा से मारपीट किये, शेखर जमीन में गिर गया जिसे मरा हुआ समझकर चारों अपने-अपने घर चले गये। बाद में पता चला कि शेखर जीवित है, उसके घरवाले उठाकर घर ले गये हैं। तब शेखर मारपीट को बता ना दें कहकर चारों एक राय होकर देव राठिया को शेखर के घर भेजे जो उसे बेहोश होना बताया फिर शेखर को जान से मारने के लिये देवप्रसाद को किटनाशक (जहर) पिलाने भेजे थे।

देवप्रसाद राठिया सिरप के बहाने शेखर को कीटनाशक पिलाकर हत्या कर दिया। गिरफ्तार आरोपी जलंधर यादव उर्फ टंकाधर यादव पिता तुलाराम यादव उम्र 32 साल, राम राठिया पिता चतुर राम राठिया उम्र 19 साल दोनों निवासी ग्राम गुनु थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ के पास से घटना में प्रयुक्त डंडा जब्त कर हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। 

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