रायगढ़
कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने जारी किया आदेश
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायगढ़, 5 सितंबर। कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने 4 सितम्बर को आदेश जारी कर पवन कुमार सोनी (39) रायगढ़ को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में चल रहे न्यायिक प्रकरण में यह आदेश पारित किया है।
आदेश में उल्लेख है कि जब तक यह आदेश लागू रहेगा पवन कुमार सोनी को 24 घंटे के भीतर जिला-रायगढ़ तथा समीपवर्ती जिलों सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले के क्षेत्र से एक वर्ष के लिए बाहर जाना होगा। पवन कुमार सोनी को उक्त अवधि में बिना वैधानिक अनुमति लिए इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इस आदेश का तुरंत पालन किया जाना होगा। पालन नहीं करने पर पवन कुमार सोनी के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।