रायपुर

पेंशनर कल्याण निधि नियम में संशोधन कर सहायता राशि में वृद्धि की जरूरत
22-Sep-2023 7:30 PM
पेंशनर कल्याण निधि नियम में संशोधन कर सहायता  राशि में वृद्धि की जरूरत

रायपुर, 22 सितंबर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने ट्वीट कर पेंशनर कल्याण निधि नियम 1997 में वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन के संशोधन आदेश दिनांक 24 अगस्त 2006 में पुन: संशोधन कर सहायता राशि में तत्काल वृद्धि करने की मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मुख्य सचिव अमिताभ जैन को टैग कर  नामदेव ने कहा कि साल में 10 हजार रुपए मुफ्त दवा का लाभ रायपुर जिला चिकित्सालय सहित लगभग सभी स्थानों सबसे ज्यादा रिटायर डाक्टर लोग प्राप्त कर रहे हैं। यह जरूरतमंद पेंशनर और पेंशनर परिवारों के साथ घोर अन्याय है। इसकी प्रशासकीय अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराई जाए। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री पूरन सिंह पटेल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जे पी मिश्रा अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, आर जी बोहरे, नागेंद्र सिंह आदि ने बताया है कि मध्यप्रदेश शासन में बनाए गए पेंशनर कल्याण निधि नियम 1997 के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में पेंशनरों को राज्य बनने के 6 साल बाद तक सहायता दी जाती रही. बाद में अगस्त 2006 में वित्त विभाग ने सहायता राशि में संशोधन किया।

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