रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 अक्टूबर। कोतवाली पुलिस ने बैजनाथ पारा मदरसे के मौलवी के खिलाफ छात्र की पिटाई के आरोप में धारा 323, 294, 506 तथा 75 (क) का अपराध दर्ज किया है। मामला 10 दिन पहले का बताया गया है ।
पुलिस के मुताबिक, बैजनाथपारा स्थित मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन यतीमखाना में तालीम हासिल करने रामानुजगंज के 14 वर्षीय छात्र के साथ मारपीट की गई। हेडफोन चोरी के आरोप में यह पिटाई आरिफ अली फारूखी ने की। आरोप है कि 6 अक्टूबर को उसने छात्र की डंडे से पिटाई की थी। मारपीट की घटना से आहत छात्र मदरसे में बगैर किसी को बताए अपने घर चला गया था। उसके बाद मौलवी ने छात्र के परिजनों को फोन कर बगैर किसी को बताए मदरसे से चले जाने की जानकारी दी। दूसरे दिन घर पहुंचने पर छात्र ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद छात्र के परिजनों ने बलरामपुर स्थित चाइल्ड हेल्पलाइन से संपर्क किया। चाइल्ड हेल्पलाइन ने बच्चे की काउंसिलिंग करने के बाद उसके परिजनों को निकट थाने में एफआईआर दर्ज कराने कहा था। परिजनों ने मौलवी के खिलाफ छात्र रामानुजगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई वहां से प्राप्त केस डायरी के आधार पर कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। कोतवाली टीआई ने पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपी मदरसे में नहीं मिला है, समन किया गया है ।