दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 6 नवंबर। बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देते हुए होटल में ले जाकर किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एफटीसी सरिता दास की कोर्ट ने आरोपी को धारा 366 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास,100 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड दे पाने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास, 10,000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश साहू ने पैरवी की थी।
16 अक्टूबर 2021 की सुबह 4.30 बजे 16 वर्षीय किशोरी मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली थी। इसी बीच रास्ते में उसे उसकी मां का परिचित आरोपी नीरज माहेश्वरी 36 वर्ष निवासी थाना खमतराई जिला रायपुर रास्ते में मिला। उसने किशोरी से घूमने फिरने की बात कहते हुए अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। इसके बाद उसने पेट्रोल पंप जाकर गाड़ी में पेट्रोल भरवाया। आरोपी ने किशोरी को बहलाते फुसलाते हुए एवं उसे शादी का प्रलोभन देते हुए रायपुर स्थित एक होटल में लेकर गया। वहां पर उसने किशोरी के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया।
इसी बीच किशोरी की मां ने किशोरी को मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश भी की परंतु किशोरी ने फोन नहीं उठाई थी। परेशान होकर किशोरी की मां ने जब आरोपी नीरज माहेश्वरी को फोन लगाकर पूछा तब उसने बताया कि उसकी बेटी उसके साथ है।