मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेंद्रगढ़, 15 दिसंबर। शादी का झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस. सी.(पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक घनश्याम राय से मिली जानकारी के अनुसार पीडि़ता की रांग नंबर मोबाइल धारक युवक राकेश कुमार से एक बार बात हुई थी। फिर युवक-पीडि़ता आपस में बातचीत करने लगे थे। साथ ही युवक मिलने के लिए पीडि़ता के गांव भी आया करता था। शादी करने की बात कहता और पीडि़ता को एक मोबाइल फोन खरीद कर दिया था।
6 जुलाई 2019 को युवक राकेश कुमार पीडि़ता को मिलने के लिए गांव से शाम करीब 7 बजे कुछ दूर बुलाया था। इस दौरान बाइक में युवक के साथ विनोद लोहार आया हुआ था। इस दौरान पीडि़ता को शादी करने का झांसा देकर दोनों अपने साथ ले गए।
पीडि़ता को लेकर मनेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे और भिलाई ले गए थे। जहां 3-4 दिन अपने साथ रखकर पीडि़ता के साथ अनाचार की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद पीडि़ता को रीवा मध्यप्रदेश ले जाया गया और किराए के मकान में पीडि़ता को रखकर बलात्कार किया था।
मामले में पीडि़ता के दादा ने पुलिस धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376(2)(ढ), 34 एवं अधिनियम की धारा 4,6 के तहत न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत किया।
अपर जिला सत्र न्यायालय एफटीएससी पॉक्सो मनेंद्रगढ़ ने मामले की सुनवाई का फैसला सुनाया है। आरोपी राकेश कुमार को धारा 363 में 2 साल सश्रम कारावास, धारा 366 में 5 साल सश्रम कारावास, धारा 376(2)(एन) में 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।