मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर

नातिन की जघन्य हत्या, दोषी को उम्र कैद
02-May-2024 8:17 PM
नातिन की जघन्य हत्या, दोषी को उम्र कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता,

मनेन्द्रगढ़, 2 मई। रिश्ते में अपनी नातिन को केरोसिन छिडक़ कर आग लगाकर उसकी हत्या कर दिए जाने के जुर्म में दोषसिद्ध पाए जाने पर महिला को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चिरमिरी मुकेश कुमार पात्रे की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार घटना दिवस 4 जनवरी 2019 को प्रार्थी बजरंग सिंह अपने लडक़े भगवान सिंह के साथ धान बेचने कोड़ा सोसायटी गया हुआ था। उस दौरान लगभग 3 बजे उसका छोटा लडक़ा श्रवण सिंह फोन कर बताया कि उसकी लडक़ी गायत्री आग से जल गई है। गायत्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसने बताया कि वह घर पर अकेली थी तथा पेट दर्द होने के कारण सोई हुई थी। उसी समय लगभग 2 बजे पड़ोस की हिरमनिया बाई आई और मिट्टी तेल को उसके ऊपर डालकर माचिस की तिलि से जला दी जिससे उसके पूरे शरीर में आग लग गई। वह भागते हुए स्कूल की ओर गई जहां गुरूजी पैकरा, दीनबंधु एवं सुपेत ने आग को बुझाया। खडग़वां पुलिस द्वारा विवेचना पश्चात अभियुक्ता के खिलाफ केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने खडग़वां थानांतर्गत ग्राम जरौंधा चीतापारा निवासी अभियुक्ता 47 वर्षीया हिरमनिया उर्फ हिरमतिया पति स्व. भवंर सिंह गोंड़ के दोषसिद्ध पाए जाने पर आईपीसी की धारा 452 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 200 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 1 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं किए जाने पर अभियुक्ता को दोनों ही धाराओं में क्रमश: 10 दिन व 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियोजन की ओर से केश की पैरवी अपर लोक अभियोजक कैलाश विश्वकर्मा ने की।

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