मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 21 अप्रैल। जिले के एक आदतन अपराधी के खिलाफ कलेक्टर द्वारा जिला बदर आदेश जारी किया गया है।
एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ अंतर्गत वार्ड क्र. 10 बस स्टैंड के समीप निवासरत 45 वर्षीय गफ्फार अंसारी पिता मीरदीन को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा (क) (ख) के तहत इस न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-10/2023 में पारित आदेश के अनुसार आदतन अपराधी को 23 अप्रैल 2024 को प्रात: 10 से जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं इसके सीमावर्ती राजस्व जिला कोरिया, कोरबा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही और पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के अनूपपुर, शहडोल, सीधी जिले के क्षेत्र में 23 अप्रैल 2024 से 23 अप्रैल 2025 तक कुल 1 वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाने के लिए आदेशित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि जब तक यह आदेश लागू रहेगा बिना वैधानिक पूर्व अनुमति लिए इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। आदेश का पालन नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।