रायगढ़
रायगढ़, 30 जनवरी। एनजीटी के नियमों के अनुसार फ्लाई ऐश डिस्पोजल के लिए शासन स्तर से पर्यावरण विभाग एवं कलेक्टर से अनुमति पश्चात फ्लाई ऐश राखड़ डालने की अनुमति होती है, लेकिन वर्तमान में जिला स्तर से फ्लाई एश राखड़ डालने की अनुमति विभागों द्वारा नहीं दी जा रही है। इस वजह से उद्योगों में इक_े फ्लाई एश राखड़ होने से जगह की कमी हो गई है, और कुछ ट्रांसपोर्टर बिना अनुमति के भी फ्लाई ऐश राखड़ जहां-तहां जिधर पा रहे हैं, उधर डाल दे रहे हैं, चाहे वह सरकारी जमीन हो या फिर प्राइवेट जिससे कि पूरे जिले में प्रदूषण तेजी से फैल रहा है।
सूत्रों से जानकारी मिली है कि विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ महीने पहले आचार संहिता लागू हुई थी उससे पहले ही उद्योगों द्वारा फ्लाई ऐश राखड़ डालने के लिए सरकारी अनुमति के लिए पर्यावरण विभाग में विधिगत आवेदन दिया था, जिस पर आज पर्यंत 4 महीने से भी ऊपर आवेदन पर सुनवाई नहीं की गई। ऐसे में बिजली उत्पादन करने वाले उद्योगों को अनुमति नहीं मिलने की वजह से फ्लाई ऐश डिस्पोजल करने में असुविधा हो रही है।