दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 16 फरवरी। किशोरी से मारपीट कर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एफटीसी सरिता दास की कोर्ट ने आरोपी सोनू राव को धारा 354 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास,1000 रुपए अर्थ दंड, धारा 354 (घ) के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास,500 रुपए अर्थ दंड, धारा 323 के तहत 6 माह साधारण कारावास,500 रुपए अर्थदंड तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास,1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी। 11वीं कक्षा में पढऩे वाली किशोरी स्कूल या ट्यूशन जाती थी तो उसे आरोपी सोनू राव उर्फ मन्धो उसका पीछा करता था। जब पीछा करने से पीडित उसे मना करती थी तो वह गाली गलौज करता था।
26 जून 2015 को पीडि़ता शहीद भगत सिंह हाई सेकेंडरी स्कूल में पूरक परीक्षा दिलाकर वापस घर आ रही थी तो आरोपी सोनू राव उर्फ मन्धो (19) बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचा और उसे जबरन गाड़ी में बैठने के लिए कहा। हाथ पकड़ कर आरोपी उसे गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहा था। इस पर पीडि़ता ने मना किया तो आरोपी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और इसके बाद आरोपी ने पीडि़ता के साथ मारपीट की। इसी दौरान आसपास के लोग एकत्र हो गए तो आरोपी वहां से भाग निकला था।