सारंगढ़-बिलाईगढ़
सारंगढ़-बिलाईगढ़, 21 फरवरी। कलेक्टर चौहान के नेतृत्व में जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर सख्त कार्रवाई किया जा रहा है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में 73 खदाने स्वीकृत है। जिला अंतर्गत वर्तमान में कुल 16 खदानों में से 06 खदाने सिया (राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण छग पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावास भवन रायपुर) से पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर संचालित है एवं 10 खदानों को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण रायपुर द्वारा 11 जनवरी 2024 में गठित समन्वय समिति की अनुशंसा के आधार पर 27 अप्रैल 2024 तक के लिए पर्यावरण स्वीकृति में वर्णित नियमों, शर्तों का पालन किये जाने के अधीन अंतरिम राहत आदेश जारी किया गया है।
जिला अंतर्गत पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा बनाये गये परिवेश पोर्टल (2.0) के माध्यम से 15 जनवरी 2024 के पश्चात कुल 51 खदानों का पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई एओपी के तहत अंतरिम राहत हेतु परिवेश पोर्टल (2.0) में खदानों से संबंधित दस्तावेजों अपलोड किया गया है, जिसका अतरिम राहत आदेश दिये जाने हेतु प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण रायपुर (सिया) प्रक्रियाधीन है।
शेष खदानों का पट्टेदारों द्वारा 15 जनवरी 2024 के पूर्व सिया में आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं वर्तमान में सिया से पर्यावरण स्वीकृति एवं अंतरिम राहत आदेश जारी किये जाने हेतु प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण रायपुर द्वारा अविलंब अंतरिम राहत व पर्यावरण अनुमति जारी किये जाने हेतु अवगत कराया गया है।
जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023 2024 में (31जनवरी 2024 तक) विभाग द्वारा अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण के क्रमश 88,08,01 प्रकरण दर्ज कर राशि 9,39,250 और 1115550 रुपए वसूल की कार्रवाई प्रक्रियाधान समझौता राशि इस तरह अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण में कुल 97 प्रकरण दर्ज कर कुल राशि 2054800 रुपए समझौता राशि के रूप में वसूल कर खनिज मद में जमा कराया गया है।