सारंगढ़-बिलाईगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़-बिलाईगढ़, 29 अप्रैल। लोकसभा आदर्श आचरण संहिता के दौरान जिला आबकारी अधिकारी सोनल नेताम के मार्गदर्शन में 48 हजार मूल्य का शराब और 1 लाख 90 हजार मूल्य का लाहन कुल लगभग 2.38 लाख का सामग्री जब्त किया गया।
आबकारी विभाग वृत्त सारंगढ़ को सूचना मिली की ग्राम शांतिनगर चौकी कनकबीरा में भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब का निर्माण किया जाता है, जिसे गांव के बाहर एवं आसपास के क्षेत्रों में इसको विक्रय किया जाता है। सूचना की पुष्टि होने पर टीम के साथ बताए गए स्थान शांतिनगर के जंगल पर पहुंचे।
स्थल पर सफेद रंग के पॉलीथिन तथा बालटियों में भरी करीब 220 लीटर कच्ची महुआ शराब तथा बड़े बड़े ड्रमों, बालटियों में महुआ शराब बनाने के लिए महुआ लाहन जिसकी कुल मात्रा लगभग 3800 किलोग्राम है, को जब्त किया गया। कच्ची महुआ शराब को आबकारी टीम द्वारा कब्जा किया गया एवं विधिवत रूप से महुआ लाहन का नष्टीकरण किया गया। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(1)(क) (च)34(2) का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।
वहीं दूसरे प्रकरण में शांतिनगर चौकी कनकबीरा में आरोपी फाग़ुलाल थुरिया के रिहायशी मकान की तलाशी में फाग़ुलाल के कब्जे से 20 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद हुआ, जिसे जब्त कर कब्जे आबकारी लिया। आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क34(2)59(क) का उल्लंघन करने पर विधिवत गिरिफ्तार कर जेल दाखिला कराया गया है।