सारंगढ़-बिलाईगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़, 29 अप्रैल। शादी का प्रलोभन देकर रेप करने वाले युवक के रेप का दुष्परिणाम युवती को भुगतना पड़ रहा है। मामला सारंगढ़ थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम कटेकोनी का है।
पीडि़ता ने अनैतिक संबंध स्थापित करने वाले आरोपी प्रताप रात्रे के द्वारा प्रार्थी के साथ शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध 14 मार्च 24 को किया। उसके बाद फिर संबंध बनाता रहा। घटना की शुरु आत मोबाइल के माध्यम से युवक ने युवती से जानकारी मांगा की मां बाबूजी घर में है उस दिन रितु के माता-पिता कहीं गए हुए थे। उसने जानकारी दी की नहीं है, तब युवक उसके घर आया और शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। शादी का प्रलोभन बार-बार देता रहा और रेप करता रहा। अप्रैल में युवती को पता चला की वह गर्भवती हो गई है, तब उसने युवक से शादी करने की बात कही। तब प्रताप रात्रे शादी से मुकर गया, तब पीडि़ता ने सारंगढ़ थाना आकर आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराई। कोतवाली थाना प्रभारी भावना सिंह त्वरित आरोपी प्रताप रात्रे को उसके गांव से पकड़ कर लाई और उसके खिलाफ भादवी 1860 के धारा 376 ( 2 ) ( एन) के साथ 1880 की धारा 417 लगाकर प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां आरोपी का जमानत खारिज करते हुए न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया।