रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 मार्च। जोन 3 के राजस्व विभाग की टीम ने वार्ड 10 के मोवा में मेंस सेलून द्वारा रूपये 240234 का बकाया सम्पतिकर अदा नहीं किये जाने और गुमास्ता अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं बनाने पर दुकान को तत्काल सीलबंद कर दिया है । इसी तरह से शास्त्री वार्ड में 505644 रूपये के बकायादार राजकुमार नज्यनी के हॉस्टल को बकाया सम्पतिकर अदा नहीं किये जाने पर सील किया ।
वहीं जोन के तहत लोधीपारा चौक में निगम के रूपये 286928 के बकायादार जलाराम सेनेटरी हार्डवेयर को भी सीलबंद किया। आयुक्त के आदेशानुसार नगर निगम राजस्व विभाग द्वारा बकायादारों से बकाया वसूलने उनके सम्बंधित संस्थानों में सीलबंदी, कुर्की की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी. नगर निगम राजस्व विभाग ने सभी बकायादारों से तत्काल सम्पूर्ण बकाया राशि अदा करने पुन: एक बार अपील की है, अन्यथा की स्थिति में कार्यवाही की समस्या का सामना करने तैयार रहने कहा है.कमिश्नर विमल शर्मा के निर्देश पर जोन सहायक राजस्व अधिकारी महादेव रक्सेल के नेतृत्व, सहायक राजस्व निरीक्षक श्री मोहिब खान, उत्तम सोनी की उपस्थिति में कार्रवाई की गई।