दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 6 अप्रैल। विवाह के बाद ही पति एवं ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज के लिए सताने से परेशान होकर फांसी पर लटक कर जान देने वाले मामले में मोहन नगर पुलिस ने मृतका के पति एवं ससुराल वालों के खिलाफ धारा 408 बी के तहत अपराध दर्ज किया है।
जानकारी के मुताबिक शंकर नगर निवासी आरोपी चैतराम साहू का विवाह रीना साहू 22 वर्ष के साथ 18 फरवरी 2022 को हुआ था। विवाह के बाद से ही उसका पति एवं पति के रिश्तेदार कम दहेज लाने की बात को लेकर रीना साहू को लगातार प्रताडि़त करते थे। मारपीट से परेशान होकर विवाह के लगभग चार माह के भीतर ही रीना साहू ने 16 जून 2022 को फांसी लगाकर जान देती थी। इसके बाद मोहन नगर पुलिस ने मामले को जांच में लिया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने मृतका के पति चैतराम साहू एवं ससुराल वालों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ धारा 408 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।