रायपुर

सुनवाई में अनुपस्थित, टोल नंबर 181 प्रभारी तलब करने निर्देश
19-Mar-2021 5:25 PM
सुनवाई में अनुपस्थित, टोल नंबर 181 प्रभारी तलब करने निर्देश

सोशल मीडिया में 181 प्रबंधन ने अपना पक्ष रखा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मार्च।
राज्य महिला आयोग की सुनवाई में टोल फ्री नंबर 181 की प्रभारी जो महिला आयोग के अधीनस्थ है, सुनवाई में जान बूझकर अनुपस्थित रही। आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी सिविल लाईन को अवगत कराते हुए उन्हें तलब करने के निर्देश दिए हैं। 

आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आयोग दफ्तर में महिलाओं से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की। इस दौरान एक प्रकरण टोल फ्री नंबर 181 का भी रहा। सुनवाई में 181 की प्रभारी जान बूझकर अनुपस्थित रही। सोशल मीडिया में 181 महिला हेल्पलाइन ने अपना पक्ष रखते हुए  कहा है कि महिला हेल्पलाइन छत्तीसगढ़ की महिलाओं की न्याय तक पहुंच तय करने के उद्देश्य से संचालित एक महत्व्पूर्ण कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत किसी भी पीडि़त महिला की शिकायत की वकालत संबंधित विधि व नियम की परिधि में रहते हुए किया जाना है। जब शिकायत महिला हेल्पलाइन प्रबंधन के विरुद्ध हो और सुनवाई महिला आयोग द्वारा की जाए, तो 181 महिला हेल्पलाइन प्रबंधन, आयोग का सम्मान करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही में पूर्ण सहयोग देने के लिए कटिबद्ध है।

181 प्रबंधन को आयोग कार्यालय से शिकायत की सुनवाई में उपस्थित होने के लिए फोन द्वारा सूचित किया गया। 181 प्रबंधन द्वारा आयोग से शिकायत की कॉपी उपलब्ध कराने का अनुरोध फोन पर किया गया । कॉपी प्राप्त नहीं होने पर पुन: आयोग कार्यालय में इस हेतु आवेदन भी भेजा गया, ताकि सुनवायी में प्रबंधन अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। शिकायत की प्रति उपलब्ध नहीं करवाने से 181 प्रबंधन सुनवाई में प्रस्तुत नहीं हो सका। 

यहां यह बताना आवश्यक है कि यदि आयोग  द्वारा 181 महिला हेल्पलाइन को सुनवाई से पृथक किसी अन्य कारण से प्रस्तुत होने का आदेश होता तो 181 प्रबंधन तत्समय/तत्काल आयोग के समक्ष प्रस्तुत होता। प्रबंधन के विरुद्द किसी की शिकायत पर सुनवाई के लिए प्रस्तुत होने के पूर्व यह आवश्यक है कि शिकायत की एक प्रति अन्य पक्ष के पास भी हो, ताकि समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जा सके। 181 महिला हेल्पलाइन  शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर कार्य करती है। उन्होंने आग्रह किया है कि 181प्रबंधन को शिकायत की प्रति उपलब्ध कराएं, ताकि आयोग के समक्ष उत्तर प्रस्तुत किया जा सके ।

 

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