रायपुर
![रेप, 7 साल कैद रेप, 7 साल कैद](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/1616587454LACK_BOX_RAPE.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 24 मार्च। स्कूल से लौट कर घर जा रही नाबालिग बच्ची को सुनसान क्षेत्र में ले जाकर उसके साथ रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी। प्रथम फास्ट ट्रेक कोर्ट न्यायधीश शुभ्रा पचौरी ने आरोपी को धारा 376 क ख 511 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास 5000 रुपए अर्थदंड एवं अर्थदंड न कर पाने पर 3 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी।
लगभग 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची 19 मार्च 2018 को अपने भाई के साथ स्कूल से वापस घर लगभग 3 बजे दोपहर को लौट रही थी। इसी दौरान ईटं भट्टी में काम करने वाला आरोपी महेश कुमार निषाद कुरूद जिला रायपुर रास्ता रोक कर पीडि़ता के छोटे भाई को डरा धमका कर भगा दिया तथा पीडि़ता को सुनसान क्षेत्र में ले जाकर उसके साथ रेप किया। जब बच्ची चिल्लाने लगी। तब वहां बकरी चराने वाला एक व्यक्ति पहुंचा जिसे देखकर आरोपी वहां से भाग निकला था। घटना की जानकारी बच्ची ने अपने माता-पिता को दी। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी।