राजनांदगांव

अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत शिथिल करने का फैसला स्वागतेय-फेडरेशन
19-May-2021 6:17 PM
अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत शिथिल करने का फैसला स्वागतेय-फेडरेशन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 19 मई।
तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति में प्रतिबंध को 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल करने का निर्णय लेकर छत्तीसगढ़ शासन ने दिवंगत शिक्षकों के परिवार को विपत्ति के समय अपेक्षित सहारा दिया है। राज्य के शासकीय सेवकों में हमारी सरकार हमारे साथ होने का भावना जागृत हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवंगत शासकीय सेवकों के परिवारों के लिए कल्याणकारी निर्णय लिया है। उक्त वक्तव्य छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी एवं प्रांतीय महामंत्री सतीश ब्यौहरे ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया है।

फेडरेशन के अनुसार राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के पुराने लंबित प्रकरण 525 तथा कोरोना से दिवंगत शिक्षकों की संख्या 432 कुल संख्या 957 है। फेडरेशन का मानना है कि कोरोना से दिवंगत शिक्षकों की वास्तविक संख्या और अधिक है, क्योंकि संभवत: कुछ जिला शिक्षा अधिकारियों ने केवल कोरोना ड्यूटी के कारण दिवंगत शिक्षकों की जानकारी ही विभाग को भेजा है। जबकि लॉकडाउन के दौरान उनके मूल कार्यस्थल पर उपस्थिति एवं विभागीय कार्य संपादन के कारण कोरोना संक्रमण से दिवंगत सभी शिक्षकों की जानकारी भी विभाग को भेजना चाहिए था।

फेडरेशन के दोनों पदाधिकारियों ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति संबंधी आदेश 23 फरवरी 2019 को जारी हुआ था। जिसमें एकजाई निर्देश 2013 संलग्न है। आदेश के नियम-8 के कंडिका-1 में सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत तृतीय श्रेणी के कुल पदों के 10 प्रतिशत पद पर ही अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान था। शासन के आदेश 13 जून 2015 के कंडिका 3.1 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थी के दौरान शासकीय सेवक का निधन होने पर उसके परिवार के आश्रित सदस्य को विभाग में तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने 10 प्रतिशत सीलिंग को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया था।

फेडरेशन ने सरकार से 25 प्रतिशत सीलिंग को भी शिथिल करने का आग्रह किया है। फेडरेशन की जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के 7144 पद तथा सहायक शिक्षक विज्ञान के 4035 पद कुल 11179 पद रिक्त हैं। इन पदों को अनुकंपा नियुक्ति के पद में सम्मिलित करने का आदेश एकजाई निर्देश 2013 के परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी होना, तकनीकी दृष्टिकोण से आवश्यक है, क्योंकि शासन के आदेश 23 फरवरी 2019 के साथ संलग्न अनुकंपा नियुक्ति के लिए एकजाई निर्देश-2013 के कंडिका-7(1) में इन पदों का उल्लेख नहीं है। कंडिका-7(1) में उल्लेखित शिक्षाकर्मी पदनाम के स्थान पर अथवा पृथक से सहायक शिक्षक एवं सहायक शिक्षक विज्ञान के पदनाम का उल्लेख होना चाहिए। छग प्रदेश शिक्षक फेडरेशन राजनांदगांव के जिला अध्यक्ष मुकुल साव, जिला महामंत्री पीआर झाड़े, सदस्यगण बृजभान सिन्हा, एफआर वर्मा, वायडी साहू, जनक तिवारी, संजीव मिश्रा, भूषण लाल साव, रंजीत सिंह कुंजाम, जितेन्द्र बघेल, संगीता ब्यौहरे, नीलू झाड़े, सीमा तरार, अभिशिक्ता फंदियाल, मालती टंडन, सीएल चंद्रवंशी,  एवं साथियों ने भी शासन के इस निर्णय का स्वागत करते इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है।
 

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