छत्तीसगढ़ » सुकमा
सुकमा , 11 मई। राज्य सरकार द्वारा शराब दुकान खोलने और होम डिलीवरी के फैसले पर भाजपा नेत्री अधिवक्ता दीपिका शोरी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अनेक घोषणाओं के साथ पूर्ण शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस और अब जब पूरे प्रदेश की हालत लॉकडाउन के कारण बदहाल है लोगों के घरों में खाने को राशन नहीं है। इस दौरान इस संवेदनहीन सरकार ने न सिर्फ शराब दुकान खोलने का फैसला किया है, बल्कि होम डिलीवरी की सुविधा के साथ लाइसेंसधारी कोचिए नियुक्त करने जा रही है,जिससे समाज मे बुरा प्रभाव पड़ेगा। लॉक डाउन के दौरान घर की रसोई की हालत से ही महिलाओं को जूझना पड़ रहा है ऐसे में सरकार के इस विचित्र फैसले से घरों की हालत क्या होगी, यह एक सोचनीय प्रश्न है। सरकार को इस फैसले को तत्काल रद्द करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब विपक्ष में थी तब शराबबंदी के लिए कैसी बातें करते थे, उन्हें याद करना चाहिए। कांग्रेस ने गंगाजल हाथ में लेकर पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था। कोरोना के कारण जो लॉकडाउन किया गया है शराबबंदी करने हेतु अवसर लेकर आया था। जिसमें लम्बे समय तक शराब न मिलने के कारण शराब के आदी भी इसके बिना रहना सीख रहे थे, परन्तु सरकार के इस फैसले से पुन: उनकी सेहत पर बुरा असर पडऩे वाला है। शराब दुकान खोलने का फैसला कर सरकार ने घर-घर में आई शांति और समृद्धि को खत्म करने का काम कर रही है। शराब की होम डिलीवरी के आदेश से निश्चित तौर पर शराब की काला बाजारी पुन: शुरू होगी, समाज में अराजकता का माहौल बनेगा, घरों की शांति बिखर जाएगी। इस आदेश पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए।
आगे कहा कि सरकार लगातार अपने गलत फैसले से छत्तीसगढ़ की जनता के साथ शर्मसार कर देने वाली हरकत कर रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता की सुध लेने कांग्रेस सरकार को कोई चिंता नहीं है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दोरनापाल, 11 मई। सुकमा जिले के चिंतलनार में एक बार फिर से खाद्यान्न राशन की गड़बड़ी और राशन के बर्बाद होने का मामला सामने आया है।
‘छत्तीसगढ़’ की टीम को मिली जानकारी के अनुसार चिंतलनार में 576 क्विंटल चावल पोटा केबिन का और वहीं अन्य पीडीएस के चावल समेत कुल 711 क्विंटल चावल विभागीय अनदेखी और लापरवाही की वजह से खराब हो गया।
वहीं 576 क्विंटल राशन में से बड़े पैमाने पर राशन के गायब होने का भी मामला सामने आया है। हालांकि खाद्य निरीक्षक विक्रांत नायडू से बातचीत पर ‘छत्तीसगढ़’ की टीम को उन्होंने बताया कि उन्होंने मौके पर 219.5 क्विंटल चावल कम पाया है। इस मामले पर कलेक्टर विनीत नन्दनवार से फोन पर सम्पर्क करने का प्रयास किया गया मगर सम्पर्क नहीं हो सका
दोरनापाल डिपो नॉन इंचार्ज एलपी साकेत ने ‘छत्तीसगढ़’ को बताया कि पूर्व में भंडारित छात्रावास आश्रम का 471 क्विंटल चावल का राशि 280245 शेष था, जिस वजह से ऑनलाइन डीओ जारी नहीं होने के कारण 3 माह का खाद्यान्न नहीं जा सका, 28 अप्रैल 2021 को इसका डीओ जमा किया गया, जिसके बाद 3 माह का खाद्यान्न भेजा गया। इस मामले में यह भी जानकारी आई कि तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी हिमांचल साहू द्वारा सितंबर में ही खाद्य विभाग के अधिकारी से पत्राचार किया गया था कि चिंतलनार में पड़े 576 क्विंटल राशन का तत्काल निराकरण किया जाए, ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो ।
विक्रांत नायडू खाद्य निरीक्षक कोंटा का कहना है कि इस मामले पर जानकारी मिली थी 576 क्विंटल चावल पोटाकेबिन के नाम पर आया था। जिसकी जांच में शुक्रवार को की गई। मौके पर जाकर जहां लापरवाही पाई गई और 219.5 क्विंटल कम पाया गया, जिसके बाद प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया। संचालन कर्ताओं के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजानिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
सुकमा , 7 मई। जिले में बढ़ते हुए कोरोना वायरस सेे बचाव के लिए सुकमा जिला सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष पोज्जा मरकाम ने सुकमा जिले के सभी नागरिकों एवं ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस दिनों दिन फैलते जा रहा है, जिससे बचाव के लिए जरुरी है कि हम सभी शासन के निर्देशों को कड़ाई से पालन करें। घर से बाहर कहीं भी ना जाएं, किसी दूसरे गांव ना जाएं, शादी ब्याह में ना जाएं। शासन द्वारा 18 उम्र से अधिक के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर के माध्यम से टीकाकरण हो रहा है, अपनी और अपने परिवारजनों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं। अनिवार्य रुप से मास्क लगाएं, घर से बाहर अनावश्यक रुप से ना निकलें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं। जिले में प्रभावी लॉकडाउन का पालन करें। इस कठिन समय में जरुरी है कि हम सब सामाजिक दूरी का पालन करें, इसलिए शादी ब्याह या अन्य किसी भी प्रकार के आयोजन ना करें जिसमें लोगों की भीड़ हो, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। हम सभी को अपने अपने घरों पर रहकर शासन प्रशासन का सहयोग करने की जरुरत है, ताकि संक्रमण कम हो सके और कोरोना महामारी के खिलाफ इस जंग में हम सब विजयी हों।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 5 मई। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनीत नंदनवार ने जिले के संपूर्ण क्षेत्र को आगामी 17 मई सुबह 6 बजे तक पूर्ववत कंटेन्मेंट जोन रखने आदेश जारी किया है।
विदित है कि पूर्व आदेश के अनुसार जिले में 21 अप्रैल से 06 मई सुबह 7 बजे तक कंटेन्मेंट जोन घोषित था। कोरोना वायरस, कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री नंदनवार ने आगमी 17 मई सुबह 6 बजे तक पूर्ववत कंटेन्मेंट जोन रखने के आदेश जारी किए है। उपर्युक्त दर्शित अवधि में सुकमा जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी। यह आदेश 06 मई 2021 सुबह 6 बजे से लागू होगा।
उपर्युक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। होम डिलीवरी में कार्यरत व्यक्तियों को प्रत्येक 10 दिवस में कोविड जॉच कराना अनिवार्य होगा। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़ भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगा।
जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी किन्तु आवश्यक वस्तु, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 11 बजे से सुबह 4 बजे तक दी गई है।
फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री, ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रात: 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वालों, पिक-अप, मिनी ट्रक, अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा।
आम जनता हेतु दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी। होम डिलीवरी में कार्यरत व्यक्तियों को प्रत्येक 10 दिवस में कोविड जाँच करना अनिवार्य होगा ।
ई-कॉमर्स जैसे:- अमेजन, फ्लिपकार्ट एवं अन्य ऑनलाईन माध्यमों से सामग्री की डिलीवरी प्रतिबंधित रहेगी। जोमेटो, स्वीगी एवं अन्य माध्यमों से खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी की अनुमति होगी। परिवहनकर्ताओं को रात्रि 11.00 बजे से सुबह 05.00 बजे तक स्थानीय गोदामों में सामान की लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति होगी। किसी दुकान में/होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/ अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा। संबंधित नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर/ किराना दुकानो से सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नंबर/पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने/ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी।
जिले की सीमा के भीतर स्थित समस्त आटा चक्कियों को प्रात: दुकान खुलने के निर्धारित समय से दोपहर 02.00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी।
नगरीय क्षेत्रों की सीमा से बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबा/रेस्टोरेंट को केवल टेकअवे (ञ्जड्डद्मद्ग ड्ड2ड्ड4) हेतु रात्रि 10.00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी । भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर ढाबा/रेस्टोरेंट को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी। इस व्यवस्था में कार्यरत सभी व्यक्तियों को प्रत्येक 10 दिवस में कोविड जॉच कराना अनिवार्य होगा । नगरीय क्षेत्रों की सीमा से बाहर स्थित, पंचर रिपेयर की दुकानों को निर्धारित समयावधि में फिजिकल/सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन करते हुये संचालन की अनुमति दी जाती है। उपरोक्त अवधि के दौरान कृषि उपकरण संबंधी दुकानों, उनसे संबंधित रिपेयर शॉप तथा कीटनाशक दवा/रासायनिक खाद विक्रेताओं को प्रात: दुकान खुलने के निर्धारित समय से दोपहर 02.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी ।
दुग्ध वितरण के लिए समय निर्धारित
जारी आदेश के अनुसार न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की अनुमति प्रात: 07.00 बजे से प्रात: 09.00 बजे तक एवं दुग्ध वितरण की अनुमति प्रात: 07.00 बजे से प्रात: 09.00 बजे तथा संध्या 06.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक होगी। इलेक्ट्रिशियन/पल्मबरों को घर पहुंच सेवा के माध्यम से ए.सी., कूलर, नल आदि रिपेयर की अनुमति होगी। ए.सी., कूलर, पंखा तथा उपरोक्तानुसार रिपेयर सामग्री को केवल होम डिलीवरी के माध्यम से प्रात: 06 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक विक्रय की अनुमति होगी ।
पेट्रोल पंपों को अपने निर्धारित समयावधि में संचालन की अनुमति होगी। जारी आदेश के अनुसार एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे एवं मार्निंग/इवनिंग वॉक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे ।
उपरोक्त अवधि के दौरान वनोपज संग्रहण संबंधी गतिविधिया यथा-तेंदूपत्ता संग्रहण आदि कार्य कोविड-19 प्रोटोकॉल अंतर्गत सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन के शर्त पर संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि में सुकमा जिला अंतर्गत टेलीकॉम पोस्टल/कोरियर सेवाएं से जुड़े कार्यालय, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन धान मिलिंग हेतु परिवहन, उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वेयरहाउस गोदाम से उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोडक़र अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे।
उपर्युक्त अवधि में सुकमा जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध- सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापित टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोडक़र अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी, किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे।
बैंक शाखायें अधिकतम 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ होंगे संचालित
उपरोक्त अवधि के दौरान को-मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस / बैंकों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान समस्त व्यापारिक लेन-देन, एटीएम, कैश रिफलिंग, मेडिकल एक्यूपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल/डीजल पंप, एलपीजी, पीडीएस/केरोसीन वितरक, शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन/श्रमिकों के भुगतान, समस्त शासकीय गतिविधियों/कार्यों संबंधी लेन-देन, कृषि व वनोपज से संबंधित गतिविधियों, मृत्यु दावा राशि, परिपक्वता राशि, बोनस राशि, वेतन आदि से संबंधित गतिविधियों को छोडक़र आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे ।
अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित
सभी प्रकार की सभा, जुलुस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर और वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। उक्त कार्यक्रमों हेतु संबंधित तहसीलदार से पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा।
कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। आदेश के अनुसार अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े छूट प्राप्त कार्यालयों के अतिरिक्त राज्य शासन के समस्त कार्यालय बंद रहेंगे। कार्यक्य प्रमुख द्वारा अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी को बुलाया जा सकेगा। समस्त अधिकारी कर्मचारी मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। उप पंजीयक कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे, जिसमें पंजीयन कार्य टोकन सिस्टम से किया जावेगा ।
अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य
अपरिहार्य परिस्थितियों में सुकमा जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे, टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्य ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 3, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों की अनुमति यात्रा संबंधी दस्तावेज के साथ होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/ टैक्सी परिचालन की अनुमति होगी किंतु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर 15 दिवस के लिए वाहन जब्ती करते हुए चालानी एवं अन्य कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्य, विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल, पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। कोरोना से बचाव के शर्तो के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य, एवं मनरेगा योजना कार्यों के संचालन की अनुमति होगी। जिला सुकमा अंतर्गत सभी साप्ताहिक/ प्रतिदिन लगने वाले बाजार इस अवधि में पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।
जारी आदेश में बताया गया है कि मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फार्म होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगें तथा फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चत करेंगे।
यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, , तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपर्युक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त बिन्दुओं को छोडक़र जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
छिंदगढ़, 3 मई। भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष अधि. दीपिका शोरी ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि 8 माह की गर्भवती नर्स की ड्यूटी लगाना सरकार की घोर लापरवाही को दर्शाता है साथ ही कोरोना पॉजिटिव होने पर उचित चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध ना करवा पाना शासन की गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है, रेमडेसिवीर इंजेक्शन का न मिलना एवं वेंटिलेटर न उपलब्ध करा पाना, सरकार कोरोना काल में किस प्रकार लाचार है व उनके तंत्र किस प्रकार कार्य कर रहे है यह दिखाता है इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि दिवंगत नर्स को ब्लैक में इंजेक्शन खरीदना पड़ा, परन्तु फिर भी उसकी दुखद मृत्यु एम्स में हुई।
कोरोना काल में राज्य सरकार की विफलताओं को बताते हुए दीपिका शोरी ने कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को ही स्वास्थ्य रक्षक दवाईयां और उपकरण नहीं मिल पा रहे हैं । साजा ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्स (एएनएम)दुलारी ढीमर (तारक) को ना तो समय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल पाया और ना वेंटिलेटर। जिसके कारण उनकी कोरोना से मौत हो गई। सबसे दुख की बात यह है कि स्व.दुलारी तारक 8 माह गर्भवती थी इसके बाद भी उनकी कोरोना में ड्यूटी लगाई गई थी। जबकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार ,हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी गर्भवती का मेटरनिटी लीव उनका अधिकार है जो उनसे कोई छीन नहीं सकता परन्तु छत्तीसगढ़ की सरकार ने उनका यह हक भी छीन लिया । जिसके कारण यह दुखद घटना घटित हुई है यह घटना बहुत ही दुखद तो है साथ ही एक गर्भवती महिला के अधिकार का हनन भी है।सरकार को चाहिए कि अपने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करे जो इस बात की जानकारी रखें कि ड्यूटी में बीमार व गर्भवती माताओं को दूर रखा गया है जिससे गर्भवती महिलाओं पर अतिरिक्त भार ना पड़े व ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो क्योंकि एक गर्भवती महिला के ऊपर ना सिर्फ अपने जीवन का भार होता है। बल्कि एक नवजात शिशु के जीवन का भी भार होता है, मेरी संवेदनाएं पीडि़त परिवार के साथ हैं साथ ही मैं शासन से स्व. दुलारी ढीमर (तारक) के परिवार वालों को 1 करोड़ सहायता राशि व उनके स्थान पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देकर उचित मदद करने की मांग करती हूँ ।
आपदा में अवसर ही नहीं अपितु आपदा में मोदी सरकार का व्यापार चल रहा है- साहू
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा/दोरनापाल, 27 अप्रैल। छत्तीसगढ़ पीसीसी अध्यक्ष एवं मंत्री कवासी लखमा व जिला कांग्रेस कमेटी सुकमा की अध्यक्ष महेश्वरी बघेल के दिशा-निर्देशानुसार वैक्सीनेशन के लिए मोदी सरकार द्वारा अधिकृत की गई वैक्सीन कंपनी द्वारा एक वैक्सीन पांच दाम की नीति के विरोध में कल सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष राजू जगन्नाथ साहू के नेतृत्व में सुकमा जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मनोज देव को फूल भेंटकर ज्ञापित किया गया।
इस अवसर पर राजू साहू ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा वैक्सीनेशन के लिए अलग-अलग दाम निर्धारित किए जाने से आम लोगों में जबरदस्त नाराजगी है वैक्सीन के दाम 400, 600, 1200 रुपए वसूलने से राज्य के खजाने का नुकसान होगा मोदी जी टीका बनाने वाली निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने में लगे हैं।
उन्होंने कहा कि करोना महामारी के बीच मोदी सरकार की आपदा में अवसर की तलाश देश को भारी पड़ रही है मोदी सरकार की वैक्सीनेशन नीति इस बात का जीता जागता सबूत है कि मोदी जी की प्राथमिकता कारोबार है, महामारी से लडऩा नहीं।
राजू साहू ने कहा कि ऐसी बेतुकी नीति पहली बार बनी है जब एक वैक्सीन का दाम केंद्र सरकार के लिए कुछ और राज्य सरकार के लिए कुछ और और निजी अस्पताल के लिए कुछ और है। इससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार सीधे-सीधे कंपनी को फायदा पहुंचाना चाहती है और इसके लिए उसे जनता के खजाने की लूट भी स्वीकार है।
इस प्रकार छिंदगढ़ के जनपद उपाध्यक्ष नाजिम खान ने भाजपा समर्पित भूतपूर्व जनपद सदस्य जगदीश महेश्वरी, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शेख सज्जार द्वारा सुकमा नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ भाजपा नेता पीलूराम यादव, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश सिंह चौहान द्वारा पूर्व मंडल अध्यक्ष दुलाल साह, तोंगपाल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मन कश्यप द्वारा पूर्व मंडल अध्यक्ष हरिलाल यादव, उपजेल सुकमा संदेशक मनोज चौरसिया व जिला कांग्रेस के संयुक्त सचिव रम्मू राठी द्वारा कोंटा विधानसभा क्षेत्र से दो बार भाजपा प्रत्याशी बारसे धनीराम, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोंटा के अध्यक्ष सुधीर पांडे द्वारा कोंटा मंडल अध्यक्ष सेमल नरेश, जिला महामंत्री राजेश नारा एवं जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष कपिल सिंह ठाकुर द्वारा भाजपा के प्रदेश व्यापारी प्रकोष्ठ के सदस्य अरूण सिंह भदौरिया, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पोटला बोज्जिया द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल राठोड़,नगरपालिका की उपाध्यक्ष आयशा हुसैन द्वारा महिला मोर्चा भाजपा की जिलाध्यक्ष श्रीमती चन्द्रिका गुप्ता, एल्डरमैन मो. हुसैन द्वारा पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष रमाकांत नायक, नगरपंचायत दोरनापाल की अध्यक्ष श्रीमती बबिता मंडावी द्वारा भाजपा के भूतपूर्व नगरपंचायत अध्यक्ष सोहन नायक व पार्षद राधा नायक, पार्षद शेख़ गुलाम द्वारा भाजपा के युवा मोर्चा संजय सोढ़ी, कोंटा से विधायक प्रतिनिधि अम्बाती देवी द्वारा भाजपा युवा मोर्चा के जिलामंत्री सुन्नम पेंटा को फूल देकर मोदी सरकार को वैक्सीन के दामों को घटाकर आमजनों को राहत पहुंचाने का आग्रह किया।
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
कोंटा, 26 अपै्रल। सोमवार 26 अप्रैल को नक्सलियों ने भारत बंद का ऐलान किया था। उससे 5 घण्टे पहले ही 25 अप्रैल देर शाम को करीब 7.45 बजे एर्राबोर थाना से 2 किमी दूर कोन्टा मार्ग पर लगभग 400 मीटर के दायरे में 7 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। जले वाहन जिसमें एक ट्राला एक टिप्पर एक 407 मेटाडोर के साथ 7 वाहनों में आगजनी कर करीब 25-30 मिनट तक वहां उत्पात मचाते रहे।
घटना स्थल से चश्मदीद मनीष ट्रेवल्स के ड्राइवर ने बताया कि करीब 25-30 बंदूक धारी नक्सली आग के उजाले में नजर आ रहे थे। बस ड्राइवर के मुताबिक सभी गाडिय़ा हल्का-हल्का जल रही थी। उसी वक्त मनीष ट्रेवल्स की बस को घटना स्थल के 200 मीटर की दूर से ही बस ड्राइवर ने बस को वापस घुमा लिया और बड़ी हिम्मत से ड्राइवर ने 15 यात्रियों के साथ बस को सुरक्षित कोन्टा पहुंचाया।
घटना स्थल पर नक्सलियों ने भारी मात्रा में पर्चे व बैनर भी लगाए, जिसमें भारत बंद का जिक्र किया गया।
रविवार देर शाम 7.45 बजे एनएच 30 पर स्थित एर्राबोर थाने से करीब 2 किमी दूर वर्दीधारी व ग्रामीण वेशभूषा में 200 से अधिक नक्सली आ धमके। एनएच 30 पर पेड़ काटकर डाला गया और सुकमा और आंध्रा की ओर से आ रहे वाहनों को रोका गया। नक्सलियों ने वाहन चालकों को नीचे उतारकर उनके मोबाइल ले लिए फिर डीजल टैंक को फोड़ा और उसे वाहनों पर डालकर उनमें आग लगा दी। इसी तरह वहां आने वाले सभी वाहनों को एक-एक कर रोका और सात वाहनों में आग लगा दी। वाहन चालकों को नक्सलियों ने वहां से भगा दिया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
किरंदुल, 19 अपै्रल। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए लौह नगरी किरंदुल में नगर पालिका अध्यक्ष मृणाल रॉय की पहल से पूरे नगर का एनएमडीसी की सहयोग से सैनिटाइजर किया जा रहा हैं।
इस दौरान पालिका अध्यक्ष मृणाल रॉय और एनएमडीसी अधिशासी निदेशक आर गोविंद राजन किरंदुल नगर के प्रत्येक वार्डो का निरीक्षण किया और कोरोना के दौरान हो रही मूलभूत परेशानियों का जायजा लिया और लोगों को बेवजह न घूमने घर पर रहने की समझाइस दिया और नगर को कोरोना मुक्त करने आपकी भूमिका अहम हैं इसकी अपील लोगों से किया।
इस दौरान पालिका की पूरी टीम ग्राउंड जीरो में उतरकर लोगों को घर पर रहने की समझाइस दे रहे हैं, सहायक राजस्व निरीक्षक गौरी शंकर तिवारी, पटवारी हेमन्त देवांगन, काजल आनंद, सरिता रेड्डी आदि लोग मौजूद थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 19 अप्रैल। जिले में वर्तमान में कोविड-19 के पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण जिले में उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुये कलेक्टर विनीत नंदनवार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30,34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश जारी कर सुकमा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 20 अप्रैल 2021 संध्या 6 बजे से 1 मई 2021 प्रात: 7.00 बजे तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इस अवधि में सुकमा जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी।
उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकानों के संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलवरी को प्राथमिकता देंगे। जिला सुकमा अंतर्गत सभी साप्ताहिक/प्रतिदिन लगने वाले हॉट बाजार इस अवधि में पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी।
पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम, केश वैन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/रेल्वे स्टेशन/अंतर्राज्यीय बस स्टेण्ड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधि मान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पीओएल प्रदान करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक परिस्थिति में बाहर निकलने पर अपना आईकार्ड साथ रखना अनिवार्य होगा।
फल, सब्जी हेतु केवल स्ट्रीट वेंडरों अर्थात ठेला/साईकिल में रखकर गली-मोहल्लों/कॉलोनियों में प्रात: 07.00 से दोपहर 12.00 बजे तक विक्रय की अनुमति होगी। नगरीय क्षेत्रों की सीमा से बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबा/रेस्टोरेंट को केवल टेकअवे हेतु रात्रि 10.00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। दुग्ध विक्रय/वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की अनुमति प्रात: 7.00 बजे से प्रात: 09.00 तक ही होगी। एल.पी.जी.गैस सिलेण्डर की एजेन्सियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे। निर्माण ईकाईयों को अपने कैम्प्स के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पूर्व अनुमति से संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।
सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, पार्क, आदि आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे एवं मार्निंग/इवनिंग वॉक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में आयोजित करने एवं अधिकतम 10 व्यक्तियों के शामिल होने की शर्त पर अनुमति होगी। इसी प्रकार अंत्योष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। किन्तु उपरोक्त समस्त कार्यों के लिए संबंधित तहसीलदार से पूर्वानुमति आवश्यक होगी।
सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। पूर्व से ही विभिन्न होटलों इत्यादि में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं केवल रूम सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होगी। उपरोक्त अवधि में सुकमा जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/अर्द्ध शासकीय/निजी कार्यालय/बैंक बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, पोस्टल/कोरियर सेवाएं से जुड़े कार्यालय, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन, उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वेयरहॉउस गोदाम से उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोडक़र अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। किन्तु अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत संचालित रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे निजी वाहन, जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के परिवहन कार्य में संलग्न हैं, उन्हें भी आपात स्थिति में परिवहन की अनुमति होगी।
आदेश के अनुसार अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े छूट प्राप्त कार्यालयों के अतिरिक्त राज्य शासन के समस्त कार्यालय उक्त अवधि में बंद रहेंगे। कार्यालय प्रमुख द्वारा आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जा सकेगा।
समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में वाहन चालक सहित अधिकतम 03. ऑटो में वाहन चालक सहित 03 एवं दो पहिया वाहनों में 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति, यात्रा संबंधी दस्तावेजों के साथ होगी । रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
अपरिहार्य परिस्थितियों में सुकमा जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा पोस्टल/टेलीकॉम, हॉस्पिटल या कोविड-19 डयूटी में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों/चिकित्सकों/निजी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों की दशा में नियोक्ता द्वारा जाई आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा, तथा आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा भी पास जारी किये जा सकेंगे।
कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार जारी रहेंगे तथा इन कार्यो में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड-19 टीकाकरण, कोविड-19 जाँच, हेल्थ कार्ड पंजीयन हेतु मेडिकल दस्तावेज/आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र/अस्पताल/निर्धारित स्थल तक आवागमन की अनुमति होगी।
यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, तहसील कार्यालय, सी.आर.पी.एफ. कैम्प, पुलिस थाना/चैकी एवं कोविड-19 में ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका/नगरपंचायत सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल आदि शामिल हैं तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कोरोना से बचाव के शर्तों के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों के संचालन की अनुमति रहेगी।
उपरोक्त आदेश में परिस्थतियों का आंकलन कर समय विस्तार एवं संशोधन किया जा सकेगा। उपरोक्त बिन्दुओं के अनुक्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल दिनांक 19.04.2021 एवं 20.04.2021 हेतु शाम 06.00 बजे तक समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ संचालन की अनुमति दी जाती है। उपरोक्त बिन्दुओं को छोडक़र जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60. भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश दिनांक 20 अप्रैल 2021 को संध्या 6.00 बजे से प्रभावशील होगा।
किरंदुल, 19 अपै्रल। छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के कुआकोंडा ब्लॉक अध्यक्ष संजीव दास ने सोमवार को कोरोना टीका कोविशिल्ड का पहला डोज लेते हुए कहा कि प्रदेश में कई पत्रकार जान जोखिम में डालकर कोरोना जैसे महामारी का कवरेज करते हुए इस बीमारी के चपेट में आए हैं। अनेक पत्रकार अल्पायु में ही मौत को गले लगा लिया है। इसलिए सरकार को स्वच्छ कर्मी स्वास्थ्य कर्मी के जैसे पत्रकारों के बारे में भी चिंता करना चाहिए। सभी आयु के पत्रकारों को टीकाकरण के दायरे में लाना चाहिए। घटना शमशान की हो या अस्पताल की हर जगह का कवरेज पत्रकार को करना पड़ता है। इस पर सरकार को गंभीर रूप से विचार करना चाहिए।
दास ने कहा कि यह प्रशंसनीय है कि कैसे हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए त्वरित समय में काम किया है। मैं आम नागरिकों से भी अपील करता हूं।
वर्तमान जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं। वह जरूर वैक्सीन लगाए। अफवाहों से बचें कोरोना टीका पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन है और सुरक्षित है।आप हम सब मिलकर ही भारत को कोरोना मुक्त बना सकते है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दोरनापाल, 16 अप्रैल। कल सुकमा जिला के नक्सल प्रभावित क्षेत्र थाना भेज्जी के पास दो आरक्षकों का शव मिला। इस घटना की सूचना मिलते ही तत्काल ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। प्रथम दृष्टया इस घटना को नक्सल घटना से इंकार किया गया और आपसी रंजिश में दोनों की हत्या अज्ञात लोगों द्वारा किया जाना माना जा रहा है। खबर की पुष्टि एसपी के एल ध्रुव ने की।
यह घटना गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे की है। बताया जा रहा है कि सहायक आरक्षक धनीराम कश्यप दंतेवाड़ा जिले के नेथलनार निवासी हैं और पुनेम हड़मा जगरगुंडा निवासी जो कुछ काम से भेज्जी गांव में स्थित अस्पताल की ओर गए थे। मोटर साइकिल सवार दोनों जवानों को सडक़ पर कुछ अज्ञात लोगों ने रोककर पहले डंडे से बहुत बेहरहमी से पिटा, उसके बाद धारदार हथियार चाकू से वार कर हत्या कर दी गई और शव को सडक़ पर ही फेंक दिया गया। इधर, जैसे ही थाना में वारदात की सूचना मिली। पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों के शव को थाने लाया गया। मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
तोंगपाल, 15अप्रैल । तोंगपाल में उस वक्त शोक की लहर छा गई जब वहाँ के रहवासियों को देवराज जैन पिता केवल चंद जैन की मृत्यु की खबर मिली। देवराज जैन की मृत्यु से सिर्फ तोंगपाल में ही नहीं गीदम में भी शोक की लहर छा गई। 32 वर्षीय देवराज की तबियत तीन दिनों पूर्व खराब होने पर पीएचसी तोंगपाल से उन्हें जिला चिकित्सालय सुकमा रेफर कर दिया गया था जहाँ से उन्हें मेकाज जगदलपुर भेज दिया गया था मेकाज में स्वास्थ्य में सुधार न आने पर विशाखापट्टनम ले जाने की तैयारी थी परंतु वहां जाने से पूर्व ही गुरुवार को इनकी मृत्यु हो गई।
सुकमा, 13 अप्रैल। कलेक्टर विनीत नंदनवार के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय के सभी कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 नियमों का पालन सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से डिप्टी कलेक्टर रूपेंद्र पटेल द्वारा जिला मुख्यालय में संचालित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। कार्यालय में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी के द्वारा मास्क न पहनने, कोविड यथोचित व्यवहार ना किए जाने के परिणामस्वरुप चालानी कार्यवाही की गई। आज कुल 11 अधिकारी-कर्मचारियों पर 4900 रुपए अर्थदण्ड की चालानी कार्यवाही की गई।
सीमा क्षेत्रों में की जा रही प्रवेश करने वालों की कोरोना जांच
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 11 अप्रैल। सुकमा जिले में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा जिले में सख्त आदेश लागू किए गए हैं। आम जन, व्यवसायियों, दुकान संचालकों से कोविड रोकथाम हेतु दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। वहीं निर्देशों का उल्लंघन करने पर राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा व्यक्तियों पर अर्थदंड की कार्यवाही लगातार जारी है। सुकमा नगरपालिका क्षेत्र में मास्क न पहनने पर 44 लोगों पर जुर्माना लगाया गया और दंड स्वरूप 27 हजार 500 रुपए की वसूली की गई।
इसके साथ ही जिले से लगे राज्यों की सीमा पर प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की कोरोना जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि आंध्रप्रदेश, ओडिशा एवं तेलांगना राज्यों की सीमा सुकमा से लगती है। जांच नाकों पर राजस्व, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जिले में प्रवेश करने वालो का कोरोना जांच किया जा रहा है।
गादीरास बाजार में 15 कारोबारियों पर जुर्माना
जिला प्रशासन दुकान संचालकों और बाजार व्यापारियों को भी कोविड निर्देशों का पालन करने, दुकान में कर्मचारियों द्वारा मास्क का उपयोग करने, ग्राहकों में उचित दूरी बनाए रखने के लिए गोले बनाना आदि की अपील की जा रही है। उल्लघंन करने पर 48 घंटों के लिए दुकान सील किए जाने के साथ ही अर्थदंड भी वसूला जा रहा है। इसी अनुक्रम में आज गादीरास बाजार में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वाले 15 व्यापारियों पर 15000 रु की चालानी कार्रवाई की गई।
ग्रामीण क्षेत्रों में केवल वनोपज, साग-सब्जी, फल क्रय विक्रय की अनुमति
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 9 अप्रैल। जिला सुकमा अंतर्गत कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु कलेक्टर विनीत नंदनवार द्वारा नगरपालिका परिषद सुकमा, नगर पंचायत दोरनापाल एवं कोन्टा में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों को आगामी आदेश पर्यन्त तक पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में केवल वनोपज एवं साग-सब्जी-फल का कय-विक्रय, सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए किया जा सकेगा। शेष सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णत रू प्रतिबंधित रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों के साप्ताहिक बाजारों में अन्य जिलों व अन्य राज्यों से आने वाले व्यवसायियों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। प्रसारित आदेश के उल्लघंन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 राहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 व अन्य विधियों के तहत विधि अनुकूल कार्यवाही की जाएगी।
सुकमा, 6 अप्रैल। कलेक्टर विनीत नन्दनवार के मार्गदर्शन में जिले में कोविड-19 की रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपाय के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षात्मक नियमों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ सतत् कार्यवाही के लिए राजस्व, पुलिस एवं संबधित निकाय के अधिकारियों की दल गठित किए गए हैं। जिनके द्वारा मास्क नहीं पहनने वालों और फिजिकल दूरी का पालन नहीं करने वालों पर सतत् तौर पर कार्रवाई की जा रही है।
इसी अनुक्रम में जिले के प्रमुख चैक चैराहों पर टीम द्वारा बिना मास्क के घुमने वाले व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। गत दिवस जिले के कुल 117 लोगों पर कोविड-19 निर्देशों का उल्लघंन किए जाने के फलस्वरूप कार्यवाही करते हुए 37 हजार 400 रुपए अर्थदण्ड वसूला गया। जिसमें नगर पालिका सुकमा में 38, नगर पंचायत कोण्टा में 39, नगर पंचायत दोरनापाल में 25 और छिन्दगढ़ में 15 लोगों के खिलाफ जुर्माना वसूला गया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दोरनापाल, 1 अप्रैल। सुकमा जिले के चिंतलनार कैम्प में कमांडेंट सौमित्र राय के मार्गदर्शन में उप कमांडेंट अभिजीत सिंग राठौड़, सहायक कमांडेंट पवन बड़ गुज्जर की मौजूदगी में सिविक एक्शन प्रोग्राम किया गया है। जिसमें आस पास के ग्रामीणों को साड़ी , लुंगी , गमछा और बच्चों के लिए खेलकूद के सामग्रियाँ तथा पुस्तकों का आवंटन किया गया, जिसे पाकर ग्रामीण व बच्चे प्रपुल्लित नजर आए।
ज्ञात हो कि सरकार को सुरक्षाबलों से ग्रामीणों के बेहतर तालमेल के लिए सीआरपीएफ कोबरा समय समय पर इस तरह के आयोजन करती रहती है जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को जरूरत की सामग्री मुहैया कराई जाती है।
इस दौरान उप कमांडेंट अभिजीत सिंह व पवन गुज्जर ने ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं भी जानीं। इस दौरान इलाके के ग्रामीण व जवान मौजूद रहे ।
प्रथम चक्र का मतदान 16 अप्रैल एवं तृतीय चक्र के मतदान 20 अप्रैल को
सुकमा, 1 अप्रैल। जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित सुकमा वनमण्डल अंतर्गत 25 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के बोर्ड निर्वाचन की प्रक्रिया 25 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है। प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के बोर्ड निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था के बोर्ड के 11 पदों का आरक्षण करते हुए कार्यक्रम जारी किया गया है।
जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चक्र में गोलापल्ली, कोण्टा, एर्राबोर, पालाचलमा, किस्टाराम, जग्गावरम, दोरनापाल, दुब्बाटोटा, पोलमपल्ली, बोडकेल, मिचीगुड़ा, जगरगुण्डा एवं पोंगाभेजी के प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों का नियोजन पत्र 08 अप्रैल तक प्राप्त किया जाएगा। 09 अप्रैल को नियोजन पत्रों के जाँच के पश्चात् 10 अप्रैल को नियोजन पत्रों की वापसी, प्रतीक चिन्हों का आबंटन सहित निर्वाचन उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन किय जाएगा। प्रथम चक्र के आमसभा, मतदान एवं मतगणना 16 अप्रैल को की जाएगी।
तृतीय चक्र का कार्यक्रम 12 से 20 तक
तृतीय चक्र में केरलापाल, फूलबगड़ी, कोण्डरे, मुरतोण्डा, गुम्मा, छिन्दगढ़, गादीरास, कुकानार, पुसपाल, तोंगपाल, पड़वारास एवं सुकमा के प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों का नियोजन पत्र 12 अप्रैल तक प्राप्त किया जाएगा। 13 अप्रैल को नियोजन पत्रों के जाँच के पश्चात् 15 अप्रैल को नियोजन पत्रों की वापसी, प्रतीक चिन्हों का आबंटन सहित निर्वाचन उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन किय जाएगा। तृतीय चक्र के आमसभा, मतदान एवं मतगणना 20 अप्रैल को की जाएगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 31 मार्च। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुकमा जिले में संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु त्वरित कदम उठाने के निर्देश कलेक्टर विनीत नंदनवार ने दिए। मंगलवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए पूरे जिले में लागू धारा 144 का सख्त पालन करवाने के साथ ही अंतरराज्यीय सीमाओं पर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की जांच एवं होम क्वारंटीन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जिले में सावधानी बरतना आवश्यक है जिससे समय रहते संक्रमण का प्रभावी रोकथाम किया जा सके।
मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये जुर्माना
श्री नंदनवार ने राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपए की जुर्माने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। इसके साथ ही अंतरराज्यीय सीमाओं पर दूसरे राज्यों से आने वाले मुसाफिरों की कोरोना जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दूसरे राज्य से आने वाले मुसाफिरों को सात दिन तक अनिवार्य तौर पर क्वारंटीन में रहना होगा। शासन द्वारा जारी कोविड निर्देशों का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों पर सख्त दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया।
जिले के समस्त दुकान एवं प्रतिष्ठान अब रात्रि 8 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व की भांति इस बार भी समस्त दुकान संचालकों, व्यवसायियों एवम् व्यापारियों से कोविड की रोकथाम में सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दुकानों में अनिवार्य रूप से कोविड दिशा निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में शासन द्वारा जारी निर्देशों का उलंघन किए जाने पर 7 दिवस के लिए दुकान बंद करने के निर्देश एसडीएम को दिए। इसके साथ ही जिले में रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
टीकाकरण में लाएं तेजी
कलेक्टर ने कोविड-19 टीकाकरण की विभागवार एवं विकासखण्डवार प्रथम एवं द्वितीय डोज की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 45 से 60 वर्ष के आयु वर्ग एवं 60 वर्ष से अधिक के लोगों को शत प्रतिशत टीकाकरण के निर्देश दिए। समस्त कार्यालयों में अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग और फिजिकल दूरी का अनिवार्य रूप से पालन लिए जाने के लिए कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया।
बच्चों को सुपोषित भविष्य देना प्राथमिकता
समय सीमा बैठक में कलेक्टर नंदनवार ने सभी विभागों के प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले से कुपोषण दूर करना और बच्चों को सुपोषित भविष्य देना उनकी प्राथमिकता है। इसलिए जिले में संचालित सभी सुपोषण केंद्रों में लाभार्थी बच्चों की शत प्रतिशत उपस्थिति बने रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी केंद्र में कोई भी बिस्तर रिक्त नहीं होना चाहिए। साथ ही चिन्हांकित 34 ग्राम पंचायतों में मासिक तौर पर बच्चों के वजन कार्यकम के लिए सारिणी तैयार करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए।
श्री नंदनवार ने मातृत्व वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, भगिनी प्रसूता योजना एवं मनरेगा अन्तर्गत अपंजीकृत पात्र गर्भवती महिलाओं का पंजीयन शीघ्र कराने के सख्त निर्देश स्वास्थ्य, श्रम, महिला बाल विकास एवं मनरेगा विभाग को दिए। उन्होंने सडक़ निर्माण कार्यों की धीमी गति पर लोक निर्माण विभाग के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व, स्वास्थ्य, जल संसाधन, क्रेडा, कृषि, पशुधन विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित अन्य विभागों की जानकारी लेते हुए सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
कोंटा। गर्मी आने के साथ सुकमा वनमण्डल के गोलापल्ली परिक्षेत्र में आग लगाने की सूचना पर वन अमला लगातार गस्त कर बुझाने लगा हुआ है। अमले के साथ साथ वन सुरक्षा समिति के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं । अब लगभग आधा दर्जन जगहों पर आगजनी को फैलने से रोका गया ।
सुकमा, 27 मार्च। छत्तीसगढ़ में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) श्रमिकों को 1 अप्रैल 2021 से प्रतिदिन 193 रूपए मजदूरी मिलेगी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है।
मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्त कर्मकारों हेतु छत्तीसगढ़ के लिए 193 रूपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। यह नई दर 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होंगी। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 190 रूपए मजदूरी दर निर्धारित थी। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इसमें तीन रूपए की बढ़ोतरी की गई है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दोरनापाल, 24 मार्च। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सोनी के निर्देश व भाजपा जिलाध्यक्ष हुंगाराम मरकाम के मार्गदर्शन एवं भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में 24 व 25 मार्च को जिला सुकमा के सभी मण्डलों में स्वास्थ्य केंद्र के वैक्सीनेशन सेंटर में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा हेल्पडेस्क लगाकर आम नागरिकों को कोरोना टीका लगाने हेतु अपील की गई।
टीका लगाने वाले आम लोगों को शाल व श्रीफल भेंट वेक्सिनेशन सेंटर दोरनापाल में किया गया। जिसमें बुजुर्ग महिला की वेक्सीनेशन के समय सहयोग साथ ही सीआरपीएफ के जवान, शिक्षक व स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पुष्प एवं गुलदस्ते के साथ सम्मान किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा मण्डल अध्यक्ष दुलाल शाह, जिला उपाध्यक्ष कोशी ठाकुर, भाजपा जिला महामंत्री व जिला प्रभारी कोरोना वेक्सिनेशन संजय शुक्ला, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बलिराम नायक, महिला मोर्चा महामंत्री राधा नायक, भाजयुमो जिला महामंत्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, पार्षद पुष्पलता भदोरिया, लक्ष्मी चौहान, सोडी मंगली और जिला संयोजक सुचना एवं प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ भाजपा चन्द्र शेखर उपस्थित रहे।
कोंटा, 24 मार्च। भाजपा मंडल अध्यक्ष सेमल नरेश ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि आगामी चुनाव के मद्देनजर पोलावरम बांध को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। समाचार पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि भाजपा व भाजपा के समर्पित सलवा जुडूम के नेता भी अंदरुनी प्रचार-प्रसार में लगे है, ऐसी जानकारी मिली है। यह समाचार पूरी तरह गलत है, और हम इसका खण्डन करते हंै।
किसी भी सलवा जुडूम नेता का भाजपा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही वह हमारे पार्टी का सदस्य है। यह हमारी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। इसके पूर्व में भी नगर पंचायत चुनाव में हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष स्व. जी. अप्पल स्वमी रेड्डी के साथ दुव्र्यवहार किया गया।
भाजपा प्रदेश संग़ठन व भाजपा जिला संग़ठन के द्वारा इसे लेकर किसी भी प्रकार से कोई दिशानिर्देश नहीं दिया गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष हूँगाराम मरकाम के नेतृत्व में हमारी पार्टी पोलावरम बांध के मुद्दे को लेकर नगरवासियों व डूबान अंतर्गत आने वाले पंचायतों के साथ रहेंगे और जन हित में लगातार कार्य करते रहेंगे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 23 मार्च। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थानीय प्रेस क्लब में आयोजित पत्रवार्ता में भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की भुगतान के साथ स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वह करती है। एक तरफ जब देश भर के किसान समर्थन मूल्य के लिए महिनों से आंदोलनरत हंै, उस समय छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपने राज्य के 21.5 लाख किसानों से लगभग 91.5 लाख मीट्रिक टन धान घोषित समर्थन मूल्य में खरीद कर एक रिकार्ड बनाया है। धान खरीदी के बाद राज्य के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कांग्रेस सरकार ने किसानों को न्याय योजना के माध्यम से 10 हजार रू प्रति एकड़ की सहायता दे रही है।
उपरोक्त पत्रवार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश्वरी बघेल, जिला कांग्रेस के प्रवक्ता जगरनाथ राजू साहू, शेख सज्जार,कपिल सिंह, बचन सिंह, राजेश नारा,सहित अन्य कांग्रेसी नेता उपस्थित थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा,23 मार्च। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए कलेक्टर श्री विनीत नंदनवार ने कल समय सीमा बैठक में जिले में कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों को कोविड ऐप्रोप्रीएट व्यवहार का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिले में चल रही कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को कोविड के संक्रमण से सुरक्षित किया जा सके।
कलेक्टर नंदनवार ने आमजन से कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु शासन के जारी निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड की रोकथाम हेतु शासन प्रशासन के साथ आम जन की भी महत्ती जिम्मेदारी है। सार्वजनिक जगहों, बाजार, दुकानों में अनावश्यक भीड़ ना लगाने, फिजिकल दूरी का पालन करने और अनिवार्य रूप से फेस मास्क का उपयोग करने की अपील की। इसके साथ ही राजस्व एवम् पुलिस विभाग के अधिकारियों को संयुक्त टीम का गठन कर जिले में मास्क का प्रयोग ना करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही करने निर्देशित किया है। जिले में बिना अनुमति के कोई भी मेला मड़ई या अन्य सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जाएगा।
दुकान संचालकों को सख्त हिदायत, अन्यथा 48 घंटे के लिए दुकान होंगे सील
श्री नंदनवार ने आज बैठक में कोविड संक्रमण की रोकथाम को प्राथमिकता देते हुए जिले के सभी दुकान संचालक, व्यवसायियों, ठेला आदि संचालकों को अनावश्यक भीड़ इक_ा ना करने, समस्त कर्मियों एवं ग्राहकों द्वारा मास्क का प्रयोग सुनिश्चित करवाने के लिए एसडीएम एवं सीएमओ को निर्देशित किया है। दुकान संचालकों द्वारा निर्देशों का पालन ना किए जाने के फलस्वरूप 48 घंटे तक दुकान सील कर दी जाएंगी। इसके साथ ही अन्य जिलों तथा सीमावर्ती राज्यों से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से कोविड जांच करने के लिए निर्देशित किया।
विभागीय कार्यों की हुई विस्तृत समीक्षा
कलेक्टर नंदनवार ने सोमावार को सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा बैठक में समस्त विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, कृषि, शिक्षा, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, मनरेगा, राजस्व आदि समस्त विभागों की विस्तृत चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुरूप तत्काल प्रभाव से जिले में संचालित समस्त छात्रावास, स्कूल, आंगनबाड़ी को आगामी आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए। वहीं कक्षा 10 वीं एवम् 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवश्यक तैयारियां किए जाने के लिए कहा। उन्होंने धान उठाव की जानकारी लेते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समस्त विभागीय कार्यों की जानकारी ली।