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सीसीआई को दिल्ली उच्च न्यायालय का दो सप्ताह में अमेजऩ मुद्दा निपटान निर्देश-कैट
18-Nov-2021 1:21 PM
रायपुर, 18 नवंबर। कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि कैट द्वारा दायर एक याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अमेजन को दी गई मंजूरी को निरस्त करने के मामले को दो सप्ताह के भीतर निपटाने का निर्देश दिया। फ्यूचर कूपन लिमिटेड ने उक्त मंजूरी को चुनौती दी थी। बाद में कैट ने भी सीसीआई को एक ज्ञापन देकर ऐमज़ान को दी गई मंजूरी को रद्द करने की मांग की थी।
श्री पारवानी ने बताया कि सीसीआई के वकील एएसजी वेंकटरमन ने कोर्ट को बताया कि सीसीआई 4 जनवरी को अमेजन को सुनवाई के लिए बुलाने पर विचार कर रहा है जिसके बाद मामले पर फैसला किया जाएगा। कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि मामले को दो हफ्ते में निपटा दिया जाए। कैट का प्रतिनिधित्व एडवोकेट सौरभ कृपाल, रजत सहगल और अन्य ने किया।
श्री पारवानी ने बताया कि फ्यूचर ग्रुप और अमेज़ॅन के बीच कॉर्पोरेट लड़ाई में हस्तक्षेप करते हुए, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कल दिल्ली हाईकोर्ट में 6000 व्यापारियों के हितों की सुरक्षा के लिए एक जनहित याचिका दायर की, जिन्होंने फ्यूचर ग्रुप को लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की राशि के सामान की आपूर्ति की थी। कैट ने प्रार्थना की है कि कॉर्पोरेट दिग्गजों की लड़ाई के बीच व्यापारियों को बलि का बकरा न बनाया जाए और न ही उनकी कोई आर्थिक नुकसान पहुँचाया जाए।