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छत्तीसगढ़ स्टील रि-रोलर्स एसो. की विद्युत दर घटाने और अन्य मांग पूरी करने नियामक आयोग को आग्रह
28-Feb-2022 12:23 PM
छत्तीसगढ़ स्टील रि-रोलर्स एसो. की विद्युत दर घटाने और अन्य मांग पूरी करने नियामक आयोग को आग्रह
रायपुर, 28 फरवरी। छत्तीसगढ़ स्टील रि-रोलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में स्टील रोलिंग मिलों की विद्युत दरें सीमावर्ती राज्यों से बहुंत अधिक होने के कारण प्रदेश की स्टील रोलिंग मिल इकाइयों द्वारा 50 से 60 प्रतिशत ही उत्पादन कर रहीं है एवं 8 से 10 रोलिंग मिल इकाइयों इस साल बंद हो गई है।
 
श्री अग्रवाल ने बताया कि स्टील रोलिंग मिलों की तीन कैटेगरी है प्रथम स्टैंड अलोन रोलिंग मिलें जिनकी विद्युत की दर 08 से 09 रुपये प्रतियुनिट है दुसरा रोलिंग मिल विथ मिनी स्टील प्लांट जिनकी विद्युत की दर 05 से 05.50 रुपये प्रतियुनिट है एवं तीसरा रोलिंग मिल विथ मिनी स्टील प्लांट विथ स्पंज आयरन विथ पॉवर प्लांट जिनकी विद्युत की दर 7.50 रुपये प्रति युनिट है।
 
श्री अग्रवाल ने बताया कि तीनों ही प्रकार की रोलिंग मिलें समान उत्पाद बनाती है। नियामक आयोग उच्चदाब हेतु जनसुनवाई रखी गयी थी जिसमें हमने इस अंतर को कम कर समान दर करने का आग्रह किया, स्टेन अलोन रोलिंग मिलों का डिमांड चार्ज 190 को 100 प्रति ज्ञट। करने का अनुरोध किया एवं बिजली यूनिट चार्ज को 6ण्45 को 06 करने का अनुरोध किया गया, जिससे रोलिंग मिलों की दर 07 प्रतियुनिट के आसपास आ जाय। कुछ मांगे और भी थी:-
 
12 घंटे का नाईट टैरिफ नेट 5.00 रुपये प्रति यूनिट फिक्स किया जाय। 2. इकाइयों को पूर्व के वर्षों के औसत खपत से ज्यादा खपत करने पर उस अधिक खपत वाली इकाई को 4.00 रुपये प्रतियुनिट से फिक्स चार्ज किया जाय।  
श्री अग्रवाल ने बताया कि जिससे विद्युत मंडल के द्वारा अपनी सरप्लस (नाईट की बिजली) 2.00 से 2.50 रुपये में बेचा जा रहा है उसे 3.00 से 4.00 रुपये में स्थानीय रोलिंग मिलों को दिया जाए, जिससे स्थानीय स्टील रोलिंग मिलों को जीवनदान मिलेगा एवं बंद होने से बचाया जा सकेगा।
 
श्री अग्रवाल ने बताया कि उल्लेखनीय है कि स्टैंड अलोन रोलिंग मिल इकाइयों सबसे ज्यादा रोजगार देती है एवं रोलिंग मिलों द्वारा किये जा रहे वैल्यू एडिसन से शासन को जीएसटी रूप में अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति होती है। नियामक आयोग से अनुरोध है कि रोलिंग मिल विथ मिनी स्टील प्लांट का टैरिफ न बढ़ाया जाय एवं तीसरा रोलिंग मिल विथ मिनी स्टील प्लांट विद स्पंज आयरन विथ पावर प्लांट का लोड फैक्टर का बेनिफिट दिया जाय 1 मेगावाट से ऊपर वाला नियम को हटाया जाए।

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