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सेंट्रल जीएसटी मुख्य आयुक्त को चेंबर-कैट द्वारा सरलीकरण सुझाव
21-Mar-2023 2:56 PM
सेंट्रल जीएसटी मुख्य आयुक्त को चेंबर-कैट द्वारा सरलीकरण सुझाव

रायपुर, 21 मार्च। चेंबर प्रदेश अध्यक्ष एवं कैट के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पारवानी जी ने बताया कि आज राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) की बैठक संपन्न हुई जिसमे चेंबर एवं कैट के  प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के व्यापारियों में जीएसटी को लेकर आ रही कानूनी और तकनीकी परेशानियों के सम्बंध में तथा जीएसटी के सरलीकरण एवं युक्तियुक्त करण करने हेतु श्री नवनीत गोयल जी को ज्ञापन सौंपा।

व्यापारियों द्वारा प्राप्त जीएसटी से सम्बंधित परेशानियों एवं सुझावों को प्रमुख रूप से चेंबर एवं कैट ने सूचीबद्ध किया। प्रमुख सुझाव निम्नानुसार है-
यदि क्रेता द्वारा क्रय सम्बन्धी सभी दस्तावेज एवं भुगतान सम्बन्धी समस्त प्रमाण दिए जाए तो विभाग द्वारा विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2बी के आधार मान्य होने सम्बन्धी प्रावधान को वापस लिए जाएं।  जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदलने बाबत।

नियम 86 बी के प्रावधानों को निरस्त किये जाएं, पूर्व माह का जीएसटीआर -3बी न जमा होने पर जीएसटीआर -1 जमा करने पर प्रतिबन्ध हटाया जाना चाहिए, नियम 21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण।
ई-इनवॉइसिंग के 1 अक्टूबर 2022 से रु.10 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागू किए गए प्रावधान वापस लिए जाने चाहिए, ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती, माल के परिवहन एवं ई-वे बिल सम्बंधित समस्याएं।

छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए जाने हेतु अवसर प्रदान करने बाबत, जीएसटी वार्षिक विवरण के सम्बंध में सुझाव, ब्याज, पेनाल्टी एवं विलंब शुल्क से छुट प्रदान करने हेतु , रिटर्न सम्बंधित अन्य समस्याएं, जीएसटी के प्रावधानों में सुधार हेतु अन्य सुझाव।

जीएसटी की दर में कमी करने हेतु सुझाव, एक व्यवसाय एक कर, आउटपुट के भुगतान के लिये इनपुट का उपयोग करने के लिये समान विकल्प दिया जाना चाहिय, आंशिक रूप से/बिना नकद भुगतान के फॉर्म जीएसटीआर 3बी जमा करने का विकल्प दिया जाना चाहिए।

बैठक में श्री नवनीत गोयल जी ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि प्राप्त सुझावों को जीएसटी काउन्सिल के समक्ष रखा जायेगा।
 

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