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52वीं जीएसटी काउंसिल बैठक के लिए केन्द्रीय वित्तमंत्री को सरलीकरण सुझाव
06-Oct-2023 2:15 PM
52वीं जीएसटी काउंसिल बैठक के लिए केन्द्रीय वित्तमंत्री को सरलीकरण सुझाव

रायपुर, 6 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं कैट ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 को होने वाली 52वें जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में सुझाव देने हेतु चेंबर भवन में विभिन्न व्यापारिक- औद्योगिक संगठनो एवं पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई थी । 

इसी तारतम्य में आज चेम्बरऔर कैट द्वारा  जीएसटी सरलीकरण हेतु सुझाव के सम्बंध में माननीया केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन को जीएसटी सरलीकरण के संबंध में सुझाव भेजा गया।

जीएसटी को लेकर आ रही परेशानियों के सम्बंध में चेंबर भवन में विभिन्न व्यापारिक-औद्योगिक संगठनो एवं पदाधिकारियों की बैठक रखी गई थी जिसमे जीएसटी सरलीकरण को लेकर विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए जिसे प्रमुख रूप से चेंबर ने सुझावों को सूचीबद्ध किया।

प्रमुख सुझाव निम्नानुसार है:- यदि क्रेता द्वारा क्रय सम्बन्धी सभी दस्तावेज एवं भुगतान सम्बन्धी समस्त प्रमाण दिए जाए तो विभाग द्वारा विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए।

ई-इनवॉइसिंग के 1 अगस्त 2023 से रु.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागू किए गए प्रावधान वापस लिए जाने चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2बी के आधार मान्य होने सम्बन्धी प्रावधान को वापस लिए जाएं। जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदलने बाबत। 

नियम 86 बी के प्रावधानों को निरस्त किये जाएं।  पूर्व माह का जीएसटीआर -3बी न जमा होने पर जीएसटीआर -1 जमा करने पर प्रतिबन्ध हटाया जाना चाहिए।   नियम 21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण.।  क्ररूष्ट संबधित प्रावधान।   ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती.

माल के परिवहन एवं ई-वे बिल सम्बंधित समस्याएं.    छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए जाने हेतु अवसर प्रदान करने बाबत। जीएसटी वार्षिक विवरण के सम्बंध में सुझाव। ब्याज, पेनाल्टी एवं विलंब शुल्क से छुट प्रदान करने हेतु ।  जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने हेतु।  रिटर्न सम्बंधित अन्य समस्याएं। 

 

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