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नीट एग्जाम में गलत पेपर बांटने के मामले में हाईकोर्ट ने 3 दिन में मांगा जवाब
22-May-2024 12:45 PM
नीट एग्जाम में गलत पेपर बांटने के मामले में हाईकोर्ट ने 3 दिन में मांगा जवाब

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 22 मई।
बालोद में मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) के दौरान छात्रों को गलत पेपर बांटने के मामले में हाईकोर्ट ने एनटीए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है।

ज्ञात हो कि 5 मई को हुई नीट परीक्षा का बालोद जिले में सेंटर था। यहां के एक परीक्षा केंद्र में 391 छात्र-छात्राओं को गलत पेपर बांट दा गया। 45 मिनट तक छात्र-छात्रा उसी प्रश्न पत्र को हल करने में लगे रहे। इसके बाद उन्हें दूसरा प्रश्न पत्र यह बताकर दिया गया कि पहले दिया गया पेपर गलत सेट था। परीक्षा केंद्र में छात्र-छात्राओं और पालकों ने तब हंगामा मचाया जब उन्हें केंद्राध्यक्ष ने प्रश्न-पत्र हल करने के लिए अतिरिक्त समय देने से इंकार कर दिया। प्रतियोगी छात्रा लिपिका सोनबोईर व अन्य  की ओर से हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की गई है। उनका कहना है कि गलत सेट वितरित करने के कारण उनका 50 मिनट से अधिक समय नष्ट हो गया। उन्हें प्रश्न-पत्र हल करने के लिए दूसरे प्रतियोगियों के बराबर समय नहीं दिया गया है। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी। 

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