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सडक़ हादसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर कितना अमल हुआ शपथ पत्र के साथ बताएं
24-May-2024 4:44 PM
सडक़ हादसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर कितना अमल हुआ शपथ पत्र के साथ बताएं

 हाईकोर्ट में कबीरधाम जिले में 19 मौतों के लेकर दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 24 मई। कबीरधाम जिले के सडक़ हादसे में हुई 19 लोगों की मौत को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी, परिवहन विभाग तथा कबीरधाम कलेक्टर को शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल करने कहा है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कुकदुर के समीप बाहपानी में एक मालवाहक के खाई में गिर जाने से हुई 19 आदिवासी तेंदूपत्ता मजदूरों की मौत की घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है। इसे लेकर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने 21 मई को राज्य तथा केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। शुक्रवार को इस मामले में प्रारंभिक सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने शासन के अधिवक्ता से जानना चाहा कि ऐसी दुर्घटनाओं का कारण क्या है। इन हादसों को रोकने के लिए राज्य सरकार, एनएचएआई, परिवहन विभाग तथा जिला प्रशासन क्या उपाय कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बढ़ती सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की है। उन पर राज्य में कितना अमल हो रहा है, इसकी भी जानकारी दें। प्रकरण पर अगली सुनवाई 24 जून को रखी गई है।

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