रायपुर
रायपुर, 9 अगस्त। क्रेडा के मुख्य अभियंता संजीव जैन ने विज्ञप्ति में बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अक्टूबर 19 में ग्रिड इंटरैक्टिव विक्रेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत विनियम 2019 जारी किया गया है जिसके तहत उपभोक्ताओं द्वारा सौर संयंत्र स्थापना उपरांत ग्रिड में प्रवाहित विद्युत का नेट मीटरिंग प्रणाली पर समायोजन का प्रावधान किया गया है। नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 में घरेलू उपभोक्ताओं हेतु निर्धारित विद्युत दरों में स्थिर प्रभार विद्युत खपत आधारित होने के कारण घरेलू उपभोक्ताओं को ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र स्थापना पर नेट मीटिरिंग प्रणाली के तहत विद्युत देयक में अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है।
घरेलू उपभोक्तओं की मांग अनुसार क्रेडा द्वारा आयोग के समक्ष वर्तमान टेरिफ स्ट्रक्चर में अन्य राज्यों में प्रचलित विद्युत दरों अनुसार संशोधन हेतु अनुरोध किया गया, जिससे ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र पर उपभोक्ताओं को नेट मीटरिंग का संपूर्ण लाभ मिल सके।