रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 सितंबर। जिला प्रशासन ने गणेश प्रतिमा स्थापना के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई 8 फीट होगी, और एक समय में 50 से अधिक पंडाल पर नहीं होंगे।
गाइडलाइन में यह कहा गया कि मूर्ति की अधिकमत ऊंचाई 8 फीट होगी, परन्तु पीओपी (प्लास्टर ऑफ पेरिस) से निर्मित मूर्ति बिक्री स्थापित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकारा 15 फिट से अधिक न हो। पंडाल के सामने कम से कम 5 सौ वर्ग फिट की खुली जगह हो। पंडाल एवं सामने 5 सौ वर्गफिट की खुली जगह में कोई भी सडक़ अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो। मंडल-पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने के लिए पृथक से पंडाल न हो, दर्शकों एवं आयोजको के बैठने के लिए कुर्सी नहीं लगाए जाएंगे।
यह भी कहा गया कि किसी भी एक समय में मंडल एवं सामने मिलाकर 50 व्यक्ति से अधिक न हो। मूर्ति दर्शन अथवा पूजा से शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जाएगा। ऐसा पाए जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाएगा। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी जिसमें दर्शन के लिए आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होन पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
गाइडलाइन में यह भी कहा गया कि मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाइजर थर्मल स्क्रिनिंग, ऑक्सीमीट, हेंडवास एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाए जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या अथवा लक्षण पाए जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी।