रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 सितंबर। प्रदेश में नेशनल लोक अदालत कल लगेगा। इस कड़ी में करीब 74 खण्डपीठ का गठन किया गया है। इसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष-जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 11 सितम्बर शनिवार को संपूर्ण राज्य में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित, और सुलभ न्याय प्रदत्त करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। इस दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय, राजस्व न्यायालय रायपुर, गरियाबंद, तिल्दा, राजिम तथा देवभोग में एक साथ नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें लगभग 74 खण्डपीठ का गठन किया गया है।
उक्त खण्डपीठों के द्वारा विभिन्न राजीनामा योग्य प्रकरणों तथा प्रीलिटिगेशन का निराकरण किया जा रहा है। खण्डपीठों द्वारा लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में राजीनामा योग्य प्रकरण में धारा 138, चेक बाउंस के मामले, परिवार के विवाद संबंधी, श्रम संबंधी, यातायात संबंधी, धारा 138 एनआईए, मोटर दुर्घटना, सिविल के निष्पादन प्रकरण, यातायात संबंधी, मामलों का निराकरण किया जाना है।
नेशनल लोक अदालत में आम जनता को राहत देने के लिए लॉकडाउन के दौरान धारा 188 भादसं, महामारी अधिनियम तथा अन्य लघु अपराधों का भी निराकरण किया जाएगा। इस लोक अदालत में कोई भी पक्षकार जो लोक अदालत से संबंधित किसी भी प्रकरण का निराकरण कराना चाहता है तो वह 11 सितम्बर को उपस्थित होकर भी अपने प्रकरण का निराकरण करा सकता है।