रायपुर

22 सौ लीटर संदिग्ध डीजल वाहन सहित जब्त
19-Sep-2021 6:00 PM
 22 सौ लीटर संदिग्ध डीजल वाहन सहित जब्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 सितंबर। रायपुर खाद्य विभाग की संचालक किरण कौशल द्वारा  वीडियो कॉफ्रेंसिंग में बायोडीजल के  अवैध कारोबार को रोकने के कड़े निर्देश  और भारत सरकार सहित  तेल कंपनियों के द्वारा  अवैध वाहनों में पेट्रोलियम उत्पाद के कारोबार को रोकने की दिशा में खाद्य विभाग की टीम ने  प्रभावी कार्य करते हुए वाहन क्रमांक सी जी 04 एम  वाय 4903 में  परिवहन किएजा रहे 2200  लीटर  संदिग्ध डीजल को  मोटर स्प्रिट एवं हाई स्पीड डीजल अनुज्ञापन  एवम नियंत्रण आदेश 1980 एवं परिवहन प्रयोजन हेतु हाइ स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव डीजल की बिक्री हेतु दिशा निर्देश 2019 के  उल्लंघन के तहत जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के  अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

 कलेक्टर रायपुर सौरभ कुमार के निर्देश पर खाद्य विभाग  के सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे,पवित्रा अहिरवार और खाद्य निरीक्षक श्रद्धा चौहान  की टीम ने  सारागांव मे बालोदाबाजार से आ रहे एक बाउसर ( छोटा टेंकर) को रोक कर वाहन चालक मो अरशद से परिवहन किये जा रहे तरल पदार्थ की जानकारी एवं दस्तावेज की मांग की।

 

 वाहन चालक  ने  वाहन और टेंकर में रखे तरल पदार्थ को डीजल बताया लेकिन किसी भी पेट्रोल पंप का बिल  प्रस्तुत नहीं कर सका।

वाहन चालक द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन के लिए  वैध पेट्रोलियम कंपनी के दस्तावेज मांगे पर भी कोई  दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जा सका। वाहन चालक ये भी जानकारी नही दे सका कि किस पेट्रोल पंप से डीजल भराया गया है।

 धरसींवा विकासखण्ड में  दो दिन पहले कार्यभार सम्हालने वाली खाद्य निरीक्षक श्रद्धा चौहान ने वाहन को सेवा सहकारी समिति  सारगांव ले जाकर अवैध रूप से तथाकथित संदिग्ध 22 सौ लीटर  डीजल   और छोटे टेंकर क्रमांक सी जी 04 एम वाय 4903 को  मोटर स्प्रिट एवं हाई स्पीड डीजल अनुज्ञापन एवम नियंत्रण आदेश 1980   और परिवहन प्रयोजन हेतु हाइ स्पीड  डीजल के साथ मिश्रण  के लिए जैव डीजल की बिक्री हेतु दिशा निर्देश 2019  के धाराओं के उल्लंघन मानते हुए  जप्त  कर आगामी आदेश तक विक्रेता सेवा सहकारी सेवा समिति सारागांव की  अभिरक्षा में दिया गया है।

खाद्य नियंत्रक रायपुर तरुण राठौर ने बताया है कि जप्त शुदा संदिग्ध डीजल का नमूना लिया जाकर  प्रयोगशाला भेजा जाएगा और रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

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