रायपुर
![गरबा में दो सौ लोग शामिल हो सकेंगे जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन गरबा में दो सौ लोग शामिल हो सकेंगे जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/1633610835628508567G_LOGO-001.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 अक्टूबर। नवरात्र में डांडिया, और अन्य आयोजनों को लेकर जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस कड़ी में अधिकतम 2 सौ लोग ही शामिल हो सकते हैं।
जिला प्रशासन ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना है। जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने के लिए सभी संबंधित उपाय अमल लाया जाना उचित, और जरूरी हो गया है।
नई गाइडलाइन के मुताबिक डांडिया, गरबा, और भजन के आयोजन में स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 2 सौ व्यक्ति जो भी कम हो के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 10 बजे तक ही किया जाए। आयोजन स्थल पर प्रवेश एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक रखी जावे, जो टच फ्री मोड अवस्था में हो, तथा आयोजन स्थल को दिन में कम से कम 2 बार सेनेटाइज्ड किया जाएगा।
यह भी कहा गया कि आयोजन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैंड सेनेटाइजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंशिंग तथा सोशल डिस्टेंशिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर दूरी रखा अनिवार्य होगा। आयोजन में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, ताकि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है, तो उसका आसानी से कांटक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
आयोजन करने वाले व्यक्ति द्वारा सेनेटाइजर थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हेंडवास एवं क्यू मैनेटमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाए जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाए जाने पर आयोजन स्थल में सम्मिलित प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी आयोजक की होगी। आयोजक में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को कोविड वैक्सिन का दोनों डोज लगा हुआ होना अनिवार्य होगा।
कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को केन्द्र सरकार/ राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा। आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जाए। आयोजन के दौरान किसी प्रकार के दुर्घटना से बचने के लिए अग्निशमन, प्राथमिक उपचार सामग्री उपलब्ध हो सुनिश्चित किया जाए। आयोजन के पूर्व स्थानीय थाना प्रभारी को सूचित करना अनिवार्य होगा।
आयोजन से आम जनता बाधित ना हो। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के द्वारा की जाए। आयोजन के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन न किया जाए। किसी प्रकार की फूहड़ता अश्लीलता प्रदर्शित न हो। आयोजन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इस हेतु पर्याप्त स्वयं सेवक रखा जाए एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए।
आदेश राज्य शासन द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अधीन होगी। उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन करने की दशा में इसकी समस्त जवाबदारी आयोजक की होगी तथा नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश में निहित शर्तों के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जावेगी।