रायपुर

कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजनों-आश्रितों को दी जाएगीे 50 हजार की अनुग्रह राशि
08-Oct-2021 6:06 PM
कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजनों-आश्रितों को दी जाएगीे 50 हजार  की अनुग्रह राशि

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों-आश्रितों को राज्य आपदा मोचन निधि से आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इसके लिये राज्य आपदा मोचन निधि के तहत पचास हजार रूपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके लिए कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजनों/आश्रितों को निर्धारित प्रारूप में संबंधित तहसील कार्यालय में 15 अक्टूबर 2021 तक कार्यालयीन समय आवेदन जमा करना होगा। आवेदन के साथ आवेदक का आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं डेथ अर्सेट्रनिंग कमेटी (सी.डी.ए.सी) समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।

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