रायपुर
![सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्स संचालन की सशर्त अनुमति सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्स संचालन की सशर्त अनुमति](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1636557416G_LOGO-001.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 नवम्बर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार ने सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्स संचालन संबंधी गतिविधियों हेतु जारी पूर्व कार्यालयीन आदेश को अधिक्रमित करते हुये कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स के शत प्रतिशत क्षमता पर परिचालन की अनुमति शर्तों के अधीन दी है।
इसके तहत सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्स में आने वाले व्यक्तियों एवं स्टाफ को कोविड वैक्सिनेशन का सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य होगा। एयर कंडीशनिंग हॉल में तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाना होगा। यदि एयर कंडीशनर उपलब्ध न हो तो ताजी हवा का प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए एवं क्रॉस वेंटीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
एंट्री-एक्जिट पाईंट और कॉमन एरिया में टच फ्री डिस्पेंसर के साथ सैनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्ति का हाथ सैनिटाईजर से सैनिटाईज करने अथवा साबुन से धोने तथा उनका थर्मल स्केनिंग किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मॉस्क पहनकर फिजिकल/सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स में कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी एवं कोरोना के प्रारंभिक लक्षण जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि पाये जाते हैं तो उनको सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स में प्रवेश न दिया जाए। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खांसते/छीकते समय टीशू पेपर/रूमाल/मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे।
सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स में आगंतुकों द्वारा छोडे गए मॉस्क / फेसकवर/दस्तानों को चिकित्सकीय अपशिष्ट मानते हुए नियमानुसार उसके समुचित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चत करेंगे।