दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 26 नवंबर। दो सप्ताह पूर्व भिलाई इस्पात संयंत्र की ब्लास्ट फर्नेस 2 में ऊंचाई से गिरकर मृत कर्मी के मामले में भट्टी पुलिस ने ठेकेदार और पेटी कांट्रैक्टर के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।
भट्टी थाना पुलिस ने बताया कि 40 वर्षीय ठेका मजदूर सुखविंदर सिंह पिता भजन सिंह निवासी इन्द्रा नगर कैम्प 2 भिलाई की 9 नवंबर को ब्लास्ट फर्नेस 2 के स्टोप में कार्य के दौरान 20 मीटर ऊँचाई से गिरने से मौत हो गई थी। इस मामले में परिजनों के आरोप और जांच के आधार पर यह बात सामने आई कि ठेकेदार सुनील चौधरी एवं पेटी कान्ट्रेक्टर संजय महतो के द्वारा पर्याप्त सुरक्षा के उपकरण का उपयोग दिए बिना कार्य करवाया जा रहा था। जिससे दोनों के खिलाफ धारा 304 ए भादवि के तहत अपराध दर्ज कर कर विवेचना में लिया गया है।
गौरतलब हो कि ठेका श्रमिक की मौत के बाद परिजनों ने मृतक का शव लेने से इंकार कर दिया था। उनकी मांग थी कि मृतक की पत्नी को नौकरी और पर्याप्त मुआवजा दिया जाये तभी अंतिम संस्कार किया जायेगा। काफी प्रयास के बाद मुआवजा और नौकरी देने की मांग 5 दिन बाद पूरी हुई तब 15 नवंबर को शव परिजनों ने लिया और अंतिम संस्कार किया था।