राजनांदगांव

निर्धारित उम्र नहीं, रोका गया बाल विवाह
20-Jun-2022 4:24 PM
निर्धारित उम्र नहीं, रोका गया बाल विवाह

टीम ने दबिश देकर की कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 20 जून।
निर्धारित उम्र से पहले कराई जा रही शादी को महिला बाल विकास की टीम ने मौके पर पहुंचकर रूकवाया। बालक के विवाह का उम्र होने के उपरांत ही विवाह किए जाने की समझाइश दी गई। परिजनों द्वारा बालक के विवाह की उम्र होने के उपरांत विवाह आयोजति किए जाने की सहमति दी गई।

मिली जानकारी के अनुसार राजनांदगांव जिले में शादियों का सीजन शुरू होने के साथ ही कुछ जगहों  पर निर्धारित तय उम्र और नाबालिग की शादी कराए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे थे। इस सूचना पर महिला बाल विकास विभाग की टीम गुरुवार को गंडई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में निर्धारित उम्र से पहले लडक़ा की शादी 16 जून को कराई जा रही है। जिसकी उम्र 20 वर्ष 4 माह है। सूचना के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी रेणु प्रकाश के निर्देशन के परिपालन में एकीकृत जिला बाल संरक्षण अधिकारी चंद्रकिशोर लाड़े, विनोद जंघेल एवं चाइल्ड लाइन जिला समन्वयक महेश साहू, छुईखदान थाना प्रभारी राजेश साहू की मदद से घर मौके पर पहुंचकर बालक व बालिका का उम्र संबंधी दस्तावेज का सत्यापन किया गया। इसमें बालक का उम्र 20 वर्ष 04 माह पाया गया। जिसमें बालक के परिवार वालों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी के साथ विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष से अधिक एवं वधु की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, इसकी जानकारी प्रदान की गई व समझाइश देकर परिवार वालों द्वारा बाल विवाह से संबंधित पंचनामा कर परिजन से घोषणा पत्र प्राप्त किया व बालक के विवाह का उम्र होने के उपरांत ही विवाह किए जाने की समझाइश दी गई। परिवारजनों द्वारा बालक के विवाह का उम्र होने के उपरांत विवाह आयोजत किए जाने की सहमति दी गई।
 

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