रायगढ़

महिला समिति के सदस्यों के नाम पर बैंक से लोन उठाने वाली महिला ठग गिरफ्तार
25-Aug-2022 3:01 PM
महिला समिति के सदस्यों के नाम पर बैंक से लोन उठाने वाली महिला ठग गिरफ्तार

बैंक कर्मचारियों के भी संलिप्तता की जांच

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 25 अगस्त।
सिटी कोतवाली थाना प्रभारी मनीष नागर के नेतृत्व में कल कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा थाना पुसौर अंतर्गम ग्राम कसाईपाली छपोरा में दबिश देकर ठगी की आरोपी महिला को हिरासत में लिया गया, वह पिछले तीन साल से फरार थी।
आरोप है कि आरोपी पालावती चौहान और अमरनाथ कर्ष द्वारा वर्ष 2018 में ग्राम कसाईपाली में महिलाओं की समिति बनाकर कई महिलाओं के भरे हुये फार्म से लोन निकलवाकर स्वयं उपभोग कर लिये थे। अपराध की कायमी के बाद से दोनों फरार होकर अग्रिम जमानत कराने के जुगत में थे। आरोपिया के गांव में देखे जाने की मुखबिर सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा आरोपिया के घर दबिश देने स्टाफ भेजा गया था।

धोखाधड़ी के संबंध में अक्टूबर 2018 में शिकायतकर्ता  तुलसी, नीला बाई, हरिप्रिया सिदार, भारती मांझी, सावित्री सिदार, मरमदा सिदार, सुजाता मांझी सभी निवासी कसाईपाली छपोरारायगढ़ द्वारा पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के नाम पर आवेदन पुलिस कार्यालय में दिया गया। उक्त आवेदन जांच के लिये थाना प्रभारी कोतवाली को प्राप्त हुआ।

शिकायत जांच में महिला समिति के सदस्यों से पूछताछ पर जानकारी मिली कि गांव की पालावती चौहान कसाईपाली द्वारा एचडीएफसी बैंक रायगढ़ शाखा से मिली भगत कर प्रत्येक के नाम से 25-25 हजार रूपये बैक लोन फर्जी तरीके से छल कपट तथा धोखधडी करते हुए आहरित किया गया है। लोन किश्तों की रकम अदायगी नही होने से कारण बैंक द्वारा नोटिस मिलने पर यह तथ्य उजागर हुआ। शिकायत जांच पर आरोपिया पालावती चैहान तथा अमरनाथ कर्ष के द्वारा महिलाओं से धोखाधड़ी करना पाये जाने पर धारा 420,467, 468,471,34  पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध कायमी के बाद से दोनों आरोपी फरार थे।  

पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना द्वारा धोखाधड़ी के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर फरार आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी एवं अपराध के निकाल के संबंध में प्रभारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है जिसके पालन में थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा धोखाधड़ी के फरार आरोपियों की पतासाजी के लिये मुखबिर लगाया गया और सूचना पर दबिश देकर आरोपिया का हिरासत में लिया गया।

आरोपिया पालावती चौहान उम्र 45 साल ग्राम कसाईपाली पोस्ट छपोरा थाना पुसौर बताई कि अमरनाथ कर्ष उसके गांव आकर महिला समिति के सदस्यों को बैंक से कम ब्याज में लोन मिलने की जानकारी दिया और लोन निकल दिया। उसके बाद अमरनाथ गांव की महिला समिति बनाने के लिये कहने पर गांव की महिलाओं के साथ मिलकर समूह बनाई। महिलाओं को लोन के लिये फार्म भरवाये और उनके दस्तख्त लेकर फर्म अमरनाथ कर्ष रख लिया और प्रत्येक महिला के नाम पर 20, 25 हजार रूपये का लोन निकाल कर रख लिया।

अमरनाथ कर्ष के कहने पर ग्राम कारीछापर और बलभद्रपुर में भी महिला समिति बनाये जहां की भी महिलाओं के नाम पर लोन निकाला है । महिलाओं के नाम से अमरनाथ कर्ष द्वारा करीब 5 लाख रूपये के लोन निकलने की जानकारी होना आरोपिया बताई है।
आरोपिया का गिरफ्तार कर ज्युडिसियल रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी अमरनाथ कर्ष की पतासाजी की जा रही है। आरोपिया की पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी मनीष नागर, उप निरीक्षक बी.एस. डहरिया, प्रधान आरक्षक विक्रम चैरसिया, समुंद रनकर और आरक्षक रूप साहू की अहम भूमिका रही है।
 

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