दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 24 नवंबर। अपने साथी के साथ मिलकर प्रार्थी पर चाकू से वार कर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। सत्र न्यायाधीश दुर्ग संजय कुमार जयसवाल की कोर्ट ने आरोपी शिवा तांडी को धारा 307 सहपठित धारा 34 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास, 500 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 2 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने पैरवी की थी।
लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने बताया कि पुरानी दुश्मनी को लेकर भिलाई क्षेत्र के सेक्टर 5 में 14 अक्टूबर 2021 की शाम 7 बजे आरोपी शिवा तांडी ने अपने साथी सह आरोपी मनीष नायक के साथ मिलकर प्रशांत तांडी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करके जान से खत्म कर देने की नियत से प्राणघातक हमला किया था। इससे प्रशांत के गले वह शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोटें आई थी और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था । इस मामले का सह आरोपी मनीष नायक अभी भी फरार है।