दुर्ग

अभिलेखों का अवलोकन नहीं, आरटीओ दुर्ग पर 25 हजार जुर्माना
28-Nov-2022 2:28 PM
अभिलेखों का अवलोकन नहीं,  आरटीओ दुर्ग पर 25 हजार जुर्माना

 शिकायत पर राज्य सूचना आयोग की कार्रवाई 
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 28 नवंबर।
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने आरटीओ दुर्ग रहे अतुल विश्वकर्मा पर आवेदक को समय पर अभिलेखों का अवलोकन नहीं करने के कारण 25000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया है। 

दुर्ग निवासी गुलाब चंद सोनी ने दिसंबर 2019 में दुर्ग आरटीओ कार्यालय में सूचना का अधिकार का आवेदन पेश कर अभिलेखों का अवलोकन कराना चाहा था परंतु उन्हें न तो कोई सूचना दी गई और न ही अवलोकन कराया गया जिससे परेशान होकर सोनी ने फरवरी 2020 में सूचना आयोग को शिकायत की थी।

आवेदन की अवधि में अतुल विश्वकर्मा आरटीओ दुर्ग और इस कार्यालय के जनसूचना अधिकारी भी थे। उन्हें आयोग ने शो कॉज नोटिस जारी कर तलब भी किया था जिसके द्वारा पेश जवाब से कार्यालय के वर्ग-2 के लिपिक सत्येन्द्र सोनी तथा अधिकारी एसके दास को जिम्मेदार होना बताते हुए गोलमोल जवाब भी पेश किया गया, जिससे आयोग संतुष्ट नहीं हो सका। 

बताया जा रहा है कि जनसूचना अधिकारी ने कोरोना काल की आड़ लेकर भी आयोग को गुमराह करने का प्रयास किया, जिसे भी आयोग ने नहीं माना बल्कि अतुल विश्वकर्मा को ही दोषी माना। सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने 11 जुलाई 2022 को आदेश पारित करने हुए कलेक्टर रायपुर को निर्देश दिए कि वह अतुल विश्वकर्मा जो वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी (रा) आरंग रायपुर में पदस्थ हैं से अर्थदण्ड 25 हजार रूपये की वसूली कर शासकीय कोष में जमा करावें।

 

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