रायपुर

मैंगो जूस नहीं भेजा, 85 लाख भी ठगे, बेटा गिरफ्तार, पिता फरार
15-Dec-2022 7:03 PM
मैंगो जूस नहीं भेजा, 85 लाख भी ठगे, बेटा गिरफ्तार, पिता फरार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 दिसंबर। मैंगो जूस सप्लाई करने के नाम पर रायपुर सहित अन्य राज्यों में करोड़ो रूपए की ठगी करने वाले हंसराज एग्रोफ्रेश प्रा.लिमिटेड कम्पनी के डायरेक्टर आदित्य सिंह को तेलीबांधा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ठग  रिश्ते में  पिता-पुत्र हैं। उनकी ठगी का खुलासा  रविग्राम तेलीबांधा निवासी  रीता नेभवानी  की रिपोर्ट पर पुलिस की जांच में हुआ। रीता से 84,57,901/- रूपये की ठगी की थी।

दोनों आरोपी मूलत: उत्तर प्रदेश के निवासी, जो सिलीगुड़ी में रहकर मैंगो जूस सप्लाई करने के नाम पर लोगों को झांसा देते थे।इन लोगों ने  सिलीगड़ी में हंसराज एग्रोफ्रेश प्रा.लिमिटेड कम्पनी के नाम से  अपनी कम्पनी बनाया था। पिता-पुत्र के विरूद्ध महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में भी ठगी के प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने आदित्य सिंह को सिलीगुड़ी से गिरफ्तार कर ट्रांजिस्ट रिमाण्ड में रायपुर ले आई है। और उसके फरार  पिता सत्येन्द्र सिंह की पतासाजी की जा रही है

तेलीबांधा पुलिस ने में धारा 420, 34 भादवि. का अपराध दर्ज किया  है इनकी ठगी का शिकार हुई रीता नेभवानी रविग्राम तेलीबांधा रायपुर में रहती है तथा निकीता मार्केटिंग नामक फर्म की प्रोपराईटर है। वर्ष 2017 में रीता के फर्म एवं हंसराज एग्रोफ्रेश के डायरेक्टर सत्येन्द्र सिंह एवं आदित्य सिंह के मध्य मैंगो फ्रेश जूस सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल नामक उत्पाद के विक्रय करने  सी एण्ड एफ नामक कम्पनी बनाकर अनुबंध किया। इस अनुबंध अनुसार रीता ने  कम्पनी के खाते में वर्तमान स्थिति में कुल 84,57,901/- रूपए जमा किया । कम्पनी द्वारा प्रारंभ में माल समय पर भेजा जा रहा था किन्तु वर्ष 2019 में माल भेजना बंद कर दिया। रीता के पुत्र ने वर्ष 2020 में उक्त कंपनी के मुख्यालय सिलिगुड़ी पश्चिम बंगाल जाकर मुलाकात की।जहां आदित्य सिंह द्वारा माल भेजने का पुन: आश्वासन  दिया गया। किन्तु कुछ दिन पूर्व उक्त हंसराज एग्रोफ्रेश द्वारा रीता को माल की आपूर्ति न करते हुए 01 अन्य एजेंट को  माल भेजने लगे। हंसराज एग्रोफ्रेश कम्पनी के डायरेक्टर सत्येन्द्र सिंह एवं आदित्य सिंह ने पूर्व में किये गये अनुबंध के अनुसार रीता से कुल 84,57,901/- रूपए प्राप्त कर माल की अपूर्ति न कर ठगी की। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

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