रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 16 दिसंबर। लॉकडाउन के दौरान नाबालिग छात्रा को शादी का झांसा देकर रेप मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने युवक को 10 बरस के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 6 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
न्यायालय सूत्रों के मुताबिक विगत 2020 में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन होने पर स्कूलों में ताले जडऩे से घर में रहते हुए पढऩे वाली 16 बरस की एक छात्रा को पुसौर थाना क्षेत्र के ग्राम कोतमरा निवासी सनत कुमार निषाद (22) ने अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। इसी क्रम में 23 सितंबर 2020 को नाबालिग का पिता खेत में काम करने गया और मां तालाब गई तो घर में छोटे भाई-बहन को छोड़ नाबालिग को भगा ले गया।
मां तालाब से घर लौटी और नाबालिग को घर से नदारद देख आसपास पतासाजी की तो खुलासा हुआ कि उसे एक लडक़े के साथ मोटर सायकिल से जाते देखा गया था। चूंकि, पीडि़त परिवार को सनत पर आशंका थी इसलिए उन्होंने थाने की शरण ली। पुसौर पुलिस ने सनत के खिलाफ धारा 363, 366, 376 (2) (ढ) एवं लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए सघन खोजबीन की तो अपहृत 7 नवंबर को ग्राम कोतमरा में सनत के साथ मिली।
पुलिस ने सनत को गिरफ्तार करते हुए नाबालिग छात्रा का शारीरिक परीक्षण कराते हुए उसका बयान लिया तो पता चला कि शादी का झांसा देकर रेप कर चुका था। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। फास्ट ट्रेक कोर्ट की विशेष न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा ने पॉक्सो एक्ट के इस संवेदनशील मामले में सुनवाई करते हुए आरोप सिद्ध होने पर सनत कुमार को 10 साल की कड़ी कैद और 6 हजार रूपये के अर्थदंड़ से दंडि़त किया है। अर्थदंड की राशि चुकता नहीं होने पर मुल्जिम को 6 महीने जेल में अतिरिक्त रहना होगा। इस प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने शासन की तरफ से पैरवी की है।