रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 1 मई। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर रेप करने वाले युवक लक्ष्मण पटैल उर्फ बछरू पटेल (19) खरसिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर विशेष न्यायालय पेश किया गया जहां आरोपी के कृत्य पर उसका जेल वारंट जारी किये जाने पर आरोपी को चक्रधरनगर पुलिस द्वारा जिला जेल दाखिल किया गया है।
पीडि़ता की मां ने 28 अप्रैल को थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी लडक़ी का तबीयत खराब होने पर चेकअप कराई तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। तब लडक़ी से पूछताछ करने पर बताई की खरसिया का बछरू पटैल नाम का युवक जो अमृत मिशन कंपनी में काम करता था और गांव में रह रहा था। उसने अक्टूबर 2022 में शादी का प्रलोभन देकर उसके मकान में कई बार रेप किया, जिसके बाद बछरू पटैल अपने गांव खरसिया चला गया। लोक लाज के डर से नाबालिग ने किसी को भी बछरू पटैल के संबंध में नहीं बताई थी। पीडि़ता की मां के रिपोर्ट पर आरोपी बछरू पटैल पर धारा 366 376 आईपीसी एवं 4, 6 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर किया गया।
संवेदनशील वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर द्वारा मामले में संपूर्ण गोपनीयता बरतते हुए तत्काल आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी के लिए मुखबिर लगाकर दबिश दिया गया जिसके उसके गांव से फरार होने की जानकारी पर थाना प्रभारी मुखबीर लगाकर पूरी तैयारी में थे कि आरोपी के खरसिया में देखे जाने की सूचना पर तत्काल स्टाफ घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया।
जिसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, जहां आरोपी के जेल वारंट पर आरोपी को जिला जेल दाखिल किया गया है।