गरियाबंद

अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 4 हजार रूपये आर्थिक सहायता का प्रावधान
03-May-2023 3:01 PM
अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 4 हजार रूपये आर्थिक सहायता का प्रावधान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गरियाबंद, 3 मई। अपने मां-बाप खो चुके अनाथ बच्चों के लिए शासन की ओर से चार हजार रूपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता का प्रावधान है। यह राशि अनाथ बच्चों के पालन-पोषण से लेकर पढ़ाई लिखाई के काम में भी सहायक होता है। कलेक्टर प्रभात मलिक ने ऐसे बच्चों की जानकारी जिला प्रशासन के संज्ञान में लाने के निर्देश समय-सीमा की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिये।

जिले में अभी तक 84 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। योजना अंतर्गत अनाथ बच्चों और उनके आश्रितों के संयुक्त बैंक खाते में आर्थिक सहायता राशि 4 हजार रूपये का अंतरण प्रतिमाह किया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चे जो किसी अपने रिश्तेदार या स्वयं ही गरीबी हालात में जीवनयापन कर रहे है, उनको आर्थिक सहायता का लाभ दिया जा रहा है।

कलेक्टर श्री मलिक ने सभी जनपद सीईओ और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को अनाथ बच्चों की जानकारी संकलित कर उन्हें आर्थिक सहायता से लाभान्वित करने के निर्देश दिये। समय-सीमा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने नगरीय निकायों में संचालित पौनी पसारी योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने निकायों में परम्परागत व्यावसायों को बढ़ावा देने तथा स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, दस्तकारों आदि को व्यवसाय के लिए एक निश्चित जगह दिलाने शासन द्वारा निर्मित पौनी पसारी शेड में अधिक से अधिक परम्परागत व्यावसायियों को जगह आबंटित करने के निर्देश दिये। इसके माध्यम से परम्परागत व्यापारियों को व्यवसाय के लिए एक निश्चित स्थान मिलेगा। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में मजबूत होगी।

समय-सीमा की बैठक में वन मण्डलाधिकारी मणिवासगन एस, अपर कलेक्टर अविनाश भोई, जिला पंचायत सीईओ रीता यादव, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ और विभागीय अधिकारीगण मौजूद रहे।

समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री मलिक ने विभिन्न विभागों में समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने समय-सीमा के प्रकरणों का गंभीरता से निराकरण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायतों, रोजगार कार्यालय, खाद्य विभाग और नगरीय निकाय अंतर्गत हितग्राहीमूलक सेवाओं को ऑनलाइन प्रदर्शित करने के निर्देश दिये।

 उन्होंने कहा कि इन विभागों द्वारा नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार की व्यवस्था की जाए। जिससे हितग्राहियों की समय और धन की बचत होगी। साथ ही नागरीकगण सेवाओं का आसानी से लाभ ले सकेंगे।

कलेक्टर ने गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैण्ड, जनपद कार्यालयों और अनुविभागीय कार्यालयों में भी आम नागरिकों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने ऐसे जगहों में सार्वजनिक प्याऊ संचालित कर लोगों को गर्मी के मौसम में पानी की कमी से राहत दिलाने आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।

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