सूरजपुर
5 एकड़ गोचर भूमि को बिक्री करने का है मामला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
प्रतापपुर,11 मई। राज्य अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह एकदिवसीय प्रवास पर प्रतापपुर रेस्ट हाउस पहुंचे हुए थे।
ग्राम पंचायत सतीपारा के 5 एकड़ गोचर भूमि को एक व्यक्ति द्वारा अपने नाम से कराकर बिक्री करने के मामले पर राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में मामला चल रहा है। इस मामले में एसडीएम प्रतापपुर को चार बार नोटिस भेजकर आयोग में बुलाया गया, लेकिन अनुविभागीय अधिकारी प्रतापपुर इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते हुए अनुसूचित जनजाति आयोग में उपस्थित नहीं हुए, जिससे नाराज अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह प्रतापपुर रेस्ट हाउस में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार प्रतापपुर को तलबकर ग्राम सतीपारा के ग्रामीणों के समक्ष जमकर फटकार लगाई और मामले एक माह के अंदर निराकरण करने का निर्देश दिया।
स्थानीय रेस्ट हाउस में आदिवासी समाज के प्रबुद्ध जन व सर्व आदिवासी समाज के त्रिभुवन सिंह टेकाम, संतोष पावले ,बृजलाल विश्वकर्मा सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे।
ग्राम सतीपारा स्थित भूमि खसरा नं. 609 एवं 653 रकबा क्रमश: 2.00 और 2.00 जो कि गौचर मद की भूमि है, जिसको कुछ दबंगों द्वारा फर्जी तरीके से कब्जा करने के संबंध में ग्राम सतीपारा निवासी शिवनाथ, रामकुमार बालसाय, सोमार साय, चमर साय हीरा साय, मानसाय शिवजनक, रूद्रप्रसाद महेश, बृजलाल, रमेश ने शिकायत की है। ग्रामीणों की मांग है कि गौचर भूमि को वापस गाँव को दिलाया जाए। ग्रामीणों ने राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में मामला दर्ज कराया है, इसी मामले में आयोग के अध्यक्ष ने एसडीएम, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था।