बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 18 जुलाई। राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत तहसील पलारी के ग्राम वटगन में भूमि स्वामी भूरी बाई एवं कामराज वैगरह की अर्जित भूमि का मुआवजा राशि के संबंध में संज्ञान लेते हुए कलेक्टर चंदन कुमार ने शीघ्र मुआवजा राशि वितरण हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
वहीं इस मामलेे को ‘छत्तीसगढ़’ ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। जिस पर कलेक्टर ने कार्रवाई प्रारंभ की। कलेक्टर के निर्देश के परिपालन में किसान के फसल क्षतिपूर्ति के लिए कृषि , सहकारिता, राजस्व सिंचाई विभाग की संयुक्त जांच टीम गठित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि का आंकलन किया जाएगा। भूमिस्वामी के सहमति पर प्रकरण का समायोजन करते हुए शीघ्र मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा।
एसडीएम बलौदाबाजार रोमा श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायलय राजस्व अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी बलौदाबाजार द्वारा ग्राम वटगन स्थित भूमि कुल खसरा नंबर 2 रकबा 0.492 हेक्टेयर भूमि का अर्जन कर वर्ष 2008में अवार्ड पारित करने के उपरांत देय मुआवजा राशि 151231 रुपये भूमि स्वामी कामराज, भूरी बाई एवं कामराज,डोमार पिता समारू,भूरी बाई बेवा समरू एवं कुल खसरा नंबर 6 रकबा 0.913 हेक्टेयर कुल देय मुआवजा राशि 280638 रुपये भूमि स्वामी रम्हला बेवा रमेशर कुर्मी की भूमि अर्जित कर मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है।
इसी प्रकार न्यायालय कलेक्टर बलौदाबाजार के द्वारा 1 मई 2018 को आदेश पारित कर आपसी सहमति क्रय नीति 2016 के तहत श्रीमती भूरी बाई पिता रमेशर का कुल खसरा नंबर 4 कुल क्रय हेतु प्रस्तवित रकबा 1.064 हेक्टेयर का कुल मुआवजा राशि 31 लाख 29 हजार 144 रुपये निर्धारित किया गया है।
उक्त राशि प्राप्त करने हेतु भूमि स्वामी को जून 2023 एवं जुलाई 2023 में सूचना पत्र जारी किया गया है। उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि रकबा 0.109 हेक्टेयर नहर में प्रभावित होने से जो अर्जन हेतु छूट गया है उसे वर्तमान में ग्राम वटगन के विचाराधीन प्रकरण में समायोजन किये जाने हेतु अनावेदक विभाग को पत्र जारी कोय गया है जिसमे उनके द्वारा उक्त भूमि का वर्तमान प्रकरण में समायोजन की सहमति दी गई है।
आवेदक कामराज के द्वारा भूमि के बदले भूमि व परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने का आवेदन दिया गया है जिसके संबंध में पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि शासकीय प्रयोजन हेतु निजी भूमि के अर्जन पर नौकरी देने एवं भूमि के बदले भूमि देने का कोई प्रावधान नहीं है।