रायपुर

हेड ऑफ फारेस्ट की पदोन्नति पर विवाद, कोर्ट का रास्ता खुला
02-Oct-2023 7:31 PM
हेड ऑफ फारेस्ट की पदोन्नति पर विवाद, कोर्ट का रास्ता खुला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 अक्टूबर।
वन विभाग के मुखिया वी श्रीनिवासराव की पदोन्नति पर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार ने उन्हें हेड ऑफ फारेस्ट फोर्स के पद पर पदोन्नत तो कर दिया है। लेकिन अब यह बात सामने आई है कि श्रीनिवासराव हेड ऑफ फारेस्ट फोर्स के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यता को पूरा नहीं करते हैं। 

हेड ऑफ फारेस्ट फोर्स का वेतनमान मुख्य सचिव और डीजीपी के समकक्ष है। डीओपीटी के नियमों में यह साफ है कि हेड ऑफ फारेस्ट फोर्स को न्यूनतम एक साल पीसीसीएफ के पद पर होना चाहिए। मगर आईएफएस के 90 बैच के अफसर वी श्रीनिवासराव की पदोन्नति के मामले में तमाम नियमों को नजर अंदाज कर दिया गया है। 

श्रीनिवासराव वैसे भी आधा दर्जन पीसीसीएफ में से सबसे जूनियर है। बावजूद इसके उन्हें पहले पीसीसीएफ का प्रभार दिया गया। इसके बाद रेगुलर पीसीसीएफ बने और अब उन्हें पिछले दिनों बैठक में उन्हें हेड ऑफ फारेस्ट फोर्स के पद पर पदोन्नति दे दी गई। डीओपीटी के 20 सितंबर 2022 को जारी सर्कुलर में पदोन्नति के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यता स्पष्ट की गई है। 

यह साफ है कि श्रीनिवासराव इसके लिए पात्रता नहीं रखते हैं। इस पूरे मामले में मुख्य सचिव अमिताभ जैन से चर्चा की कोशिश की गई किन्तु उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इस पूरे मामले को लेकर आईएफएस अफसरों में नाराजगी देखी जा रही है। श्रीनिवासराव से सीनियर अफसर अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। 

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