जान्जगीर-चाम्पा

फसल बीमा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
08-Dec-2023 3:39 PM
फसल बीमा जागरूकता रथ को हरी  झंडी दिखाकर किया रवाना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जांजगीर-चांपा, 8 दिसंबर। कृषि विभाग जांजगीर द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी वर्ष 2023-24 के बेहतर एवं सुगमतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये बीमा क्रियान्वक कंपनी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के माध्यम से बीमा रथ का संचालन किया गया है।

कार्यालय कलेक्टर जांजगीर परिसर में उप संचालक कृषि एम.डी. मानकर एवं सुनील साहू ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा आज बीमा रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर कृषि विभाग के ललित कुमार राठौर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बीमा कंपनी के जिला प्रतिनिधि धरण प्रधान व बीमा कम्पनी के कर्मचारी गण उपस्थित थे।

उप संचालक कृषि एम.डी. मानकर ने बताया कि बीमा रथ द्वारा फसल बीमा सप्ताह 06 दिसम्बर से 12 दिसंबर तक ग्रामों में किसानों के मध्य जा कर इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इस वर्ष किसानों के फसल बीमा के लिये शासन द्वारा बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड से अनुबंध किया गया है, बीमा की इकाई ग्राम स्तर निर्धारित की गई है। बीमा इकाई में अधिसूचित फसल का रकबा 10 हेक्टेयर या उससे अधिक होने पर उक्त फसल को संबंधित बीमा इकाई में अधिसूचित किया गया है।

जिला जांजगीर-चांपा में रबी में मुख्य अधिसूचित फसल गेहूं सिंचित निर्धारित है। गेहूं सिंचित फसल के बीमा के लिये बीमित राशि 26 हजार प्रति हेक्टेयर एवं बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत 390 रु. हेक्टेयर, कृषक अंश निर्धारित किया गया है। इस योजना में ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) एवं गैर ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) कृषको बीमा आवरण में सम्मिलित होने की पात्रता है। ऋणी कृषकों के लिये अधिसूचित फसल के लिये वित्तीय संस्थानों में मौसमी कृषि ऋण की सीमा, कृषकों के बीमा आवेदन, प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह पूर्व निर्धारित प्रारूप में बीमा नहीं कराने के सम्बंध में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिये अलग-अलग वित्तीय संस्थानों से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में कृषक को एक ही वित्तीय संस्थान से बीमा करवाना होगा एवं कृषकों को इसकी सूचना संबंधित बैंक को स्वयं देनी होगी। अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हों, वे क्षेत्र बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र जो क्षेत्री पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित हो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते है। बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news